पाकिस्तान: हाई कोर्ट से राहत के बाद जेल से रिहा हुए नवाज शरीफ, बेटी और दामाद भी छूटे

अदालत के फैसले से करीब एक सप्ताह पहले ही नवाज शरीफ की पत्नी कुलसुम नवाज का लंदन में कैंसर की बीमारी के इलाज के दौरान निधन हो गया था। कुलसुम के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए नवाज शरीफ और उनके बेटी-दामाद को पैरोल पर रिहा किया गया था।

फोटोः सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

भ्रष्टाचार के एक मामले में जेल की सजा काट रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन सफदर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। रिहाई के बाद तीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच नूर खान एयरबेस ले जाया गया, जहां से वे एक विशेष विमान से लाहौर रवाना हो गए। इससे पहले बुधवार को ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ परिवार को बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा को निलंबित करने का आदेश दिया था।

पाकिस्तान: हाई कोर्ट से राहत के बाद जेल से रिहा हुए नवाज शरीफ, बेटी और दामाद भी छूटे

इससे पहले हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद नवाज शरीफ के भाई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) के अध्यक्ष शहबाज शरीफ और दूसरे पार्टी नेताओं ने उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल पहुंचकर शरीफ से मुलाकात की। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार एयरबेस जाने के क्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम भी नवाज शरीफ के साथ था। शरीफ की रिहाई से उत्साहित कार्यकर्ता रास्ते भर नारेबाजी करते और शरीफ की गाड़ी पर फूल बरसाते चल रहे थे।

पाकिस्तान: हाई कोर्ट से राहत के बाद जेल से रिहा हुए नवाज शरीफ, बेटी और दामाद भी छूटे

बता दें कि बुधवार को दिन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दो न्यायाधीशों की एक पीठ ने 68 वर्षीय नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम शरीफ और दामाद कैप्टन सफदर की याचिकाओं पर सुनवाई की। इन याचिकाओं में इन तीनों ने निचली अदालत के दोषी ठहराए जाने के फैसले को चुनौती दी है। फैसले में अदालत ने कहा कि रिट याचिका को स्वीकार किया जाता है और याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील पर अंतिम फैसला आने तक जवाबदेही अदालत द्वारा सुनायी गयी सजा निलंबित रहेगी। अदालत ने शरीफ, मरियम और सफदर को पांच-पांच लाख रूपए का मुचलका जमा कराने का भी निर्देश दिया है।

पाकिस्तान: हाई कोर्ट से राहत के बाद जेल से रिहा हुए नवाज शरीफ, बेटी और दामाद भी छूटे

अदालत के इस फैसले से करीब एक सप्ताह पहले ही नवाज शरीफ की पत्नी कुलसुम नवाज का कैंसर की बीमारी के इलाज के दौरान लंदन में निधन हो गया था। कुलसुम के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए नवाज शरीफ और उनके बेटी-दामाद को संक्षिप्त समय के लिए पैरोल पर रिहा किया गया था। अब हाई कोर्ट के इस फैसले से शरीफ परिवार को अस्थायी राहत मिलेगी और यह राहत अदालत के अंतिम फैसले के आने तक रहेगी।

गौरतलब है कि बीते 6 जुलाई को नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दामाद को एवेनफील्ड संपत्ति मामले में 11 साल, 7 साल और एक साल की सजा सुनायी गयी थी। साथ ही दोषियों को सजा पूरी होने के बाद 10 साल तक चुनाव लड़ने या सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति के लिए भी अयोग्य ठहराया गया था। यह मामला लंदन में चार महंगे आलीशान फ्लैटों की खरीद से संबंधित है।

अदालत के इस फैसले से करीब एक सप्ताह पहले ही नवाज शरीफ की पत्नी कुलसुम नवाज का कैंसर की बीमारी के इलाज के दौरान लंदन में निधन हो गया था। कुलसुम के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए नवाज शरीफ और उनके बेटी-दामाद को संक्षिप्त समय के लिए पैरोल पर रिहा किया गया था।

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