बांग्लादेश में आम चुनाव का ऐलान, अगले साल 12 फरवरी को होगा मतदान, देश में आचार संहिता लागू
चुनाव की घोषणा के साथ आचार संहिता लागू हो गई है। उम्मीदवारों को 48 घंटे के भीतर पोस्टर-बैनर हटाने के निर्देश दिए गए हैं। सलाहकारों और सरकारी अधिकारियों को सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल प्रचार में करने पर रोक लगा दी गई है। प्रचार तीन हफ्ते पहले शुरू हो सकेगा।

बांग्लादेश में आम चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नासिरुद्दीन ने बताया कि अगले साल 12 फरवरी को आम चुनाव के लिए मतदान होगा। साथ ही, इसी दिन जुलाई चार्टर पर जनमत-संग्रह आयोजित किए जाएंगे। अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद देश में यह पहला चुनाव होगा।
बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने आम चुनाव की घोषणा को "नए बांग्लादेश के निर्माण का ऐतिहासिक अवसर" बताते हुए कहा कि चुनाव पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति मो. शाहाबुद्दीन से मुलाकात कर कार्यक्रम की जानकारी दी। इससे पहले आयोग ने मुख्य न्यायाधीश सैयद रफात अहमद और मुख्य सलाहकार यूनुस से भी संवाद किया।
बांग्लादेश की प्रमुख मीडिया आउटलेट द डेली स्टार ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त नासिरुद्दीन ने यह कार्यक्रम एक रिकॉर्डेड संदेश में घोषित किया। चुनाव कार्यक्रम के बारे में बताया गया कि संसदीय चुनाव के लिए नामांकन 29 दिसंबर 2025 तक दाखिल किए जाएंगे। 30 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक नामांकन की स्क्रूटनी होगी। 20 जनवरी नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। वहीं, 21 जनवरी को प्रतीक आवंटन और अंतिम उम्मीदवार सूची जारी होगी। इसके साथ ही, 22 जनवरी से 10 फरवरी सुबह 7:30 बजे तक चुनाव प्रचार की अनुमति होगी।
इस बार मतदान समय एक घंटे बढ़ाया गया है। इसके तहत सुबह 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक मतदान होगा। यह फैसला इसलिए लिया गया है, क्योंकि मतदाताओं को दो बैलेट डालने होंगे, एक चुनाव के लिए और दूसरा जनमत-संग्रह के लिए। प्रवासी बांग्लादेशियों के लिए ऑनलाइन डाक मतपत्र पंजीकरण की व्यवस्था है। बुधवार शाम तक 2,97,000 प्रवासी मतदाता पंजीकृत हो चुके थे।
इन बैलेट पेपर पर केवल दलों और निर्दलीय प्रतीकों का उल्लेख होगा, नाम नहीं। निर्वाचन आयोग ने बताया कि पूरे देश में 42,761 मतदान केंद्र और 2,44,739 मतदान बूथ हैं। इन बूथों पर लगभग 12.76 करोड़ मतदाता हैं। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं, मतपत्र और अन्य सामग्री मतदान से एक दिन पहले केंद्रों पर भेज दी जाएंगी।
चुनावी कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। उम्मीदवारों को 48 घंटे के भीतर पोस्टर-बैनर हटाने के निर्देश दिए गए हैं। सलाहकारों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल प्रचार में करने पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल, सरकार किसी भी नई विकास परियोजना को मंजूरी या उद्घाटन नहीं करेगी। चुनाव प्रचार केवल तीन सप्ताह पहले शुरू हो सकेगा।
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