इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचा इमरान खान का मुद्दा, उनकी बहन ने नहीं मिलने देने पर दायर की याचिका

पिछले कुछ दिनों से इमरान खान की जेल के अंदर सेहत बिगड़ने और यहां तक की मौत की भी खबरें फैल रही हैं, लेकिन अधिकारियों ने इन दावों को अफवाह करार देते हुए खारिज कर दिया है। सरकार और अधिकारियों ने कहा कि खान ठीक हैं और उन्हें तमाम सुविधाएं मिल रही हैं।

इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचा इमरान खान का मुद्दा, उनकी बहन ने नहीं मिलने देने पर दायर की याचिका
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नवजीवन डेस्क

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन ने उन्हें जेल में बंद अपने भाई से मिलने की अनुमति न देने के लिए शुक्रवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में अदियाला जेल के अधीक्षक और अन्य अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना की याचिका दायर की। अलीमा खान ने यह याचिका खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहैल आफरीदी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अन्य नेताओं की मौजूदगी में दायर की।

याचिका में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के 24 मार्च के आदेश का जिक्र किया गया है, जिसमें अदालत ने 73 वर्षीय खान से सप्ताह में दो बार मुलाकात करने की अनुमति दी थी। खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में हैं। इसमें कहा गया है कि अलीमा ने अदालत के आदेशों का जानबूझकर पालन न करने की वजह से अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया है, विशेष रूप से अधिकारियों द्वारा उन्हें खान से मिलने की अनुमति न देने के संबंध में।

याचिका में कहा गया कि मंगलवार और गुरुवार को मुलाकात की अनुमति के निर्देशों के बावजूद प्रतिवादियों ने इसका पालन नहीं किया और न ही इसे लागू किया। याचिका में यह भी कहा गया है कि अलीमा अपने भाई के जेल जाने के बाद से उनकी सलामती, कानूनी अधिकारों और मानवीय व्यवहार को लेकर बेहद चिंतित रही हैं। इसमें जिन लोगों को नामजद किया गया है उनमें अदियाला जेल अधीक्षक अब्दुल गफूर अंजुम, सदर बेरोनी थाने के प्रभारी अधिकारी राजा ऐजाज अजीम, संघीय गृह सचिव कैप्टन (सेवानिवृत्त) मोहम्मद खुर्रम आगा और पंजाब गृह विभाग के सचिव नूरुल अमीन शामिल हैं।


अलीमा और आफरीदी दोनों ने इमरान खान से मुलाकात करने की अनुमति न दिए जाने के बाद गुरुवार को धरना दिया जो 16 घंटे बाद शुक्रवार सुबह खत्म हुआ। इस बीच, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात न होने पर आफरीदी ने कहा कि उनकी पार्टी संसद का सत्र नहीं चलने देगी। आफरीदी ने कहा, ‘‘हमें मुख्य न्यायाधीश की ओर से संदेश मिला कि वह हमसे नहीं मिल सकते। हमने फैसला किया है कि आज न नेशनल असेंबली और न ही सीनेट का सत्र चलने दिया जाएगा।’’ पीटीआई सदस्यों ने सीनेट में खान को लगातार जेल में रखने के खिलाफ नारेबाज़ी की। आफरीदी ने यह भी कहा कि अगले मंगलवार वे उच्च न्यायालय और अदियाला जेल के बाहर इकट्ठा होंगे।

पिछले कुछ दिनों से इमरान खान की जेल के अंदर सेहत बिगड़ने और यहां तक की मौत की भी खबरें फैल रही थीं, लेकिन अधिकारियों ने इन दावों को अफवाह करार देते हुए खारिज कर दिया। गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने गुरुवार को संसद में बताया कि खान ठीक हैं और उन्हें ऐसी सुविधाएं मिल रही हैं जो किसी अन्य कैदी को नहीं मिलतीं, जैसे निजी खानसामा (शेफ) की सुविधा।


आफरीदी ने पिछले महीने अली अमीन गंडापुर की जगह मुख्यमंत्री का पद संभाला और घोषणा की थी कि उनकी पहली प्राथमिकता पूर्व क्रिकेटर और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल से बाहर निकालना है। हालांकि, आफरीदी अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद अब तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान से जेल में मुलाकात नहीं कर पाए।

एक दिन पहले गुरुवार को जब वह खान से मिलने पहुंचे, तो उन्हें अदियाला रोड पर जेल के पास रोक दिया गया। इसके बाद उन्होंने कई पीटीआई कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर ही ‘धरना’ शुरू कर दिया, जो करीब 16 घंटे जारी रहा। बहरहाल, आफरीदी ने कहा कि वह इमरान खान से मिलने और उनकी सेहत के बारे में जानकारी लेने की मांग से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘हम अपने विरोध और धरनों से पीछे नहीं हटेंगे।’’