बांग्लादेश में बड़ी कार्रवाई, शेख हसीना को जमीन घोटाले में 21 साल कैद, बेटे-बेटी को भी सजा
बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक, इस प्लॉट आवंटन मामले में कुल 20 और आरोपी थे। उनमें से 19 को विभिन्न सजा दी गई है, जबकि एक आरोपी को सभी मामलों में बरी कर दिया गया।

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका के पुर्बाचल प्लॉट घोटाले में कोर्ट ने 21 साल जेल की सजा सुनाई है। यह सजा तीन अलग-अलग मामलों में दी गई है। इसी घोटाले के एक केस में उनके बेटे सजीब वाजेद और बेटी साइमा वाजेद को भी 5-5 साल जेल की सजा सुनाई गई।
20 अन्य आरोपियों को भी सजा, एक आरोपी बरी
बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक, इस प्लॉट आवंटन मामले में कुल 20 और आरोपी थे। उनमें से 19 को विभिन्न सजा दी गई है, जबकि एक आरोपी को सभी मामलों में बरी कर दिया गया।
गैरहाजिरी में सुनाया गया फैसला
ढाका की स्पेशल जज कोर्ट-5 के जज मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामून ने यह फैसला शेख हसीना की गैरमौजूदगी में सुनाया।
अदालत ने इससे पहले उन्हें पांच में से तीन मामलों में दोषी और एक में मौत की सजा, तथा दूसरे में उम्रकैद की सजा भी सुनाई थी।
एसीसी ने प्लॉट घोटाले में लगाए थे गंभीर आरोप
एंटी-करप्शन कमिशन (ACC) ने जनवरी में पुर्बाचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट के तहत प्लॉट आवंटन में कथित भ्रष्टाचार को लेकर 6 मामले दर्ज किए थे।
हसीना पर आरोप है कि उन्होंने वरिष्ठ ‘राजुक’ अधिकारियों की मदद से डिप्लोमैटिक जोन में 6 प्लॉट अपने परिवार के नाम पर अवैध तरीके से हासिल किए।
हसीना-परिवार के कई सदस्यों के नाम शामिल
एसीसी के आरोपों में हसीना, उनके बेटे सजीब, बेटी साइमा, बहन शेख रेहाना, और उनके बच्चों- रादवान मुजीब सिद्दीक बॉबी और अजमीना सिद्दीक के नाम शामिल थे। हर प्लॉट 10 कट्ठा का बताया गया है।
सभी 6 मामलों में आरोपी के तौर पर नाम
25 मार्च को एसीसी ने ढाका में छह चार्जशीट दाखिल की थीं। इनमें शेख हसीना का नाम सभी छह मामलों में कॉमन आरोपी के रूप में था।
31 जुलाई को अदालत ने हसीना, रेहाना, सजीब, साइमा, बॉबी, ट्यूलिप और अजमीना सहित 29 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए।
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