ट्रंप को बड़ा झटका, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को बरकरार रखा, सभी शर्तें भी खारिज

चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत के फैसले में कहा कि नागरिकता, तब भी और अब भी अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में शामिल होने का अधिकार है। चौदहवें संशोधन को बनाने वालों ने इस देश में पैदा हुए हर व्यक्ति से यह वादा किया था। हम आज भी उस वादे को बरकरार रख रहे हैं।

ट्रंप को बड़ा झटका, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को बरकरार रखा, सभी शर्तें भी खारिज
i

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देश की न्यायपालिका से बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बहुमत से दिये फैसले में राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकारी आदेश को खारिज कर दिया और जन्म के आधार पर नागरिकता मिलने के व्यापक सिद्धांत को बरकरार रखा। इसके साथ ही कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन द्वारा लगाई गई सभी शर्तों को भी खारिज कर दिया।

अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि जो लोग अमेरिका में गैर-कानूनी या अस्थायी तौर पर रह रहे हैं, उनके बच्चों को अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी। न्यायाधीशों ने संविधान के 14वें संशोधन (जिसे गृह युद्ध के बाद अपनाया गया था) की लंबे समय से लागू व्याख्या और हाल के संघीय कानूनों के आधार पर यह फैसला सुनाया कि देश में पैदा होने वाला कोई भी व्यक्ति- कुछ बहुत ही सीमित अपवादों को छोड़कर- नागरिक होता है।


प्रधान न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत के फैसले में कहा कि नागरिकता, तब भी और अब भी अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में शामिल होने का अधिकार है। चौदहवें संशोधन को बनाने वालों ने इस देश में पैदा हुए हर व्यक्ति से यह वादा किया था। उन्होंने संविधान संशोधन के लिए कांग्रेस में हुई बहस का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘हम आज भी उस वादे को बरकरार रख रहे हैं।’’

हालांकि, राष्ट्रपति ट्रंप ने फैसले पर कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बर्थराइट सिटिज़नशिप को सही ठहराया, जो हमारे देश के लिए बहुत बुरा है, लेकिन हम प्रेसिडेंट के सपोर्ट से कांग्रेस में कानून बनाकर इसे आसानी से ठीक कर सकते हैं, जो अब इस प्रोसेस के दौरान तय हो गया है। किसी लंबे और मुश्किल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है! कांग्रेस को आज ही हमारे देश के लिए महंगी और गलत बर्थराइट सिटिज़नशिप को खत्म करने पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। उन्हें मेरा पूरा और टोटल सपोर्ट मिलेगा!


मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप प्रशासन के कार्यकारी आदेश को रद्द किये जाने पर देश के नागरिक अधिकार समूहों ने इसका स्वागत किया और इसे बड़ी राहत बताया। वहीं सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि दूसरे टर्म के लिए उन्होंने जिन खास मुद्दों पर चुनाव लड़ा था, उनमें से एक "बर्थ टूरिज्म" को खत्म करना था, जिसके तहत दूसरे कार्यकाल में उनका प्रशासन वैध और अवैध दोनों तरह के इमिग्रेशन पर सख्ती से पेश आ रहा है।

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल @navjivanindia से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए