इन बीमारियों से ग्रस्त लोगों को US में नहीं मिलेगी एंट्री! अमेरिका के वीजा नियमों में बड़ा बदलाव
इसके साथ ही वीजा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह आकलन करें कि जिस शख्स ने वीजा का आवेदन किया है, वह अपने इलाज का खर्च उठाने में सक्षम है या नहीं। इसके साथ ही वीजा के लिए आवेदन डालने वाले शख्स के परिवार के हेल्थ का अपडेट लिया जाएगा।

डायबिटीज और कैंसर समेत कई बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए अमेरिकी वीजा पाना थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने वीजा नीति में कुछ बदलाव किए हैं। इसके अनुसार हृदय रोग, डायबिटीज, कैंसर, मोटापा और मेंटल हेल्थ से जूझ रहे लोगों को अमेरिकी वीजा के लिए मना किया जा सकता है।
ट्रंप प्रशासन ने वीजा नियमों में किया संशोधन
ट्रंप सरकार की ओर से गुरुवार को एक निर्देश जारी किया गया, जिसके अनुसार अमेरिकी वीजा के लिए आवेदन करने वाले विदेशी नागरिकों को हृदय रोग, श्वसन रोग, कैंसर, डायबिटीज, मोटापा, न्यूरोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ जैसी दिक्कतों की वजह से वीजा देने से मना भी किया जा सकता है।
स्वास्थ्य को लेकर कड़े मानक तय किए गए
अमेरिका के केएफएफ हेल्थ न्यूज के अनुसार संबंधित विभाग को लगता है कि इन बीमारियों से ग्रसित लोग दूसरों के लिए बोझ बन सकते हैं। इसके साथ ही अमेरिकी संसाधनों पर भी इसका बुरा असर होगा। इसलिए अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास को ये निर्देश दिया गया है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार ये दिशानिर्देश दोनों दूतावास को केबल के जरिए भेजा गया।
पहले भी ली जाती थी हेल्थ डिटेल, अब प्रक्रिया बदली
हालांकि, अमेरिकी वीजा के लिए पहले भी हेल्थ कंडीशन की जानकारी ली जाती थी, लेकिन अब नए दिशा निर्देश के बाद इस प्रक्रिया में भी बदलाव होंगे।
किन बीमारियों पर वीजा देने से इनकार किया जा सकता है?
अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केबल में कहा गया, "आपको आवेदक के स्वास्थ्य पर विचार करना होगा। कुछ मेडिकल कंडीशन, जिनमें हृदय रोग, श्वसन रोग, कैंसर, डायबिटीज, मोटापा, न्यूरोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ कंडिशन समेत अन्य बीमारियां शामिल हैं, इनके लिए लाखों डॉलर की देखभाल की आवश्यकता हो सकती है।"
वीजा अधिकारियों को खर्च वहन की क्षमता परखने का निर्देश
इसके साथ ही वीजा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह आकलन करें कि जिस शख्स ने वीजा का आवेदन किया है, वह अपने इलाज का खर्च उठाने में सक्षम है या नहीं। इसके साथ ही वीजा के लिए आवेदन डालने वाले शख्स के परिवार के हेल्थ का अपडेट लिया जाएगा।
कानूनी विशेषज्ञों ने जताई चिंता
इसे लेकर गैर लाभकारी कानूनी सहायता समूह कैथोलिक लीगल इमिग्रेशन नेटवर्क के एक वरिष्ठ वकील चार्ल्स व्हीलर ने कहा है कि ये दिशानिर्देश सभी वीजा के लिए हैं, लेकिन इनका उपयोग केवल स्थायी निवास के मामलों में ही किया जाएगा।
"वीजा अधिकारी मेडिकल विशेषज्ञ नहीं हैं"
व्हीलर ने कहा, "यह चिंताजनक है क्योंकि वीजा अधिकारी मेडिकल में प्रशिक्षित नहीं हैं, उन्हें इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है और उन्हें अपने व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर अनुमान नहीं लगाना चाहिए।"
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia