सुप्रीम कोर्ट का आदेश- आचार संहिता उल्लंघन मामले में मोदी-शाह पर 6 मई तक फैसला करे चुनाव आयोग

पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह द्वारा आचार संहिता उल्लंघन मामले में कांग्रेस नेता सुष्मिता देव की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग पीएम मोदी और अमित शाह के मामले पर 6 मई तक फैसला करे।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अमित शाह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कांग्रेस नेता सुष्मिता देव की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग 6 मई तक पीएम मोदी और अमित शाह के मामलों का निपटारा करे।

सुष्मिता देव के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि चुनाव आयोग ने 31 दिन में पीएम मोदी के खिलाफ सिर्फ दो मामलों का निपटारा किया है। उन्होंने कहा कि अगर इसी रफ्तार से सुनवाई चलती रही तो 250 दिनों से ज्यादा का समय लगेगा। मनु सिंघवी ने कहा कि दूसरे लोगों के खिलाफ चुनाव आयोग जल्दी कार्रवाई कर रहा है लेकिन मोदी-शाह के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई।

चुनाव आयोग ने पीएम मोदी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामलों पर मंगलवार और बुधवार को फैसला दिया। दोनों मामलों में आयोग ने पीएम मोदी को क्लीन चिट दिया था। जिस पर उन्होंने कहा कि आयोग ने आदेश तो दे दिया, लेकिन हमें आदेश नहीं मिला। हमें इसकी जानकारी मीडिया से मिला। इसपर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको मीडिया से ऑर्डर से मिला या मीडिया के लिए ऑर्डर मिला।

बता दें कि इससे पहले मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट ने सुष्मिता देव की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था। नोटिस में कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि आयोग आचार संहिता मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार करना चाहिए क्योंकि उनकी बैठक चल रही है। उनका फैसला आने के बाद इस पर सुनवाई करेंगे।

बता दें कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए थे। कांग्रेस इस मामले को लकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। पार्टी की सांसद सुष्मिता देव ने याचिका दाखिल कर मोदी-शाह के खिलाफ शिकायातों पर 24 घंटे के अंदर फैसला करने का निर्देश देने का आग्रह किया था।

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