दिल्ली में लगा 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू, घर से निकलने की सोच रहे हैं तो पढ़ लें ये नियम वरना पड़ सकता है महंगा

दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 से लागू है और सोमवार सुबह 5 तक लागू रहेगा। इस दौरान लोगों को बिना वजह घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। हालांकि जरूरी काम से जुड़े कुछ लोगों को बाहर आने-जाने की छूट दी गई है।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया
user

नवजीवन डेस्क

दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर जारी है। इस बीच राजधानी में 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू लग गया है। यह कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 से लागू है और सोमवार सुबह 5 तक लागू रहेगा। इस दौरान लोगों को बिना वजह घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। हालांकि जरूरी काम से जुड़े कुछ लोगों को बाहर आने-जाने की छूट दी गई है।

इन्हें दी गई है छूट:

  • जरूरी और आपातकालीन सेवाओं में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को कर्फ्यू के दौरान अपनी वैलिड आईडी दिखाने पर वीकेंड और नाइट कर्फ्यू में छूट दी जाएगी।

  • केंद्र सरकार, उसके अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारी भी अपना आईडी कार्ड दिखाने पर यात्रा कर सकेंगे।

  • दिल्ली में दूसरे देशों के राजनयिकों के कार्यालयों में सेवाएं देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी छूट रहेगी।

  • सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दिल्ली की सभी अदालतों के कर्मचारियों के साथ वकील अपनी वैलिड आईडी या अदालत प्रशासन की तरफ से जारी परमिशन लेटर को दिखाकर घर से निकल सकेंगे।

  • कोरोना वायरस की जांच या टीकाकरण के लिए आने-जाने वालों को आईडी कार्ड के साथ आने-जाने की छूट मिलेगी।

  • पहचान पत्र और डॉक्टर के पर्चे के पर, अटेंडर के साथ गर्भवती महिलाओं और अन्य मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आने-जाने की इजाजत होगी।

  • सभी स्वास्थ्यकर्मी जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स और अन्य अस्पताल सेवाओं जैसे डायग्नोस्टिक सेंटर, लैब, क्लीनिक, फार्मेसी, फार्मास्युटिकल कंपनियां, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं से जुड़े स्टाफ को आईडी कार्ड दिखाने पर जाने दिया जाएगा।

  • हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, अंतर-राज्यीय बस टर्मिनस से आने या जाने वाले यात्रियों को टिकट दिखाने पर यात्रा करने की छूट मिलेगी।

  • वैध आईडी कार्ड दिखाने पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मीडियाकर्मियों को आने-जाने की छूट मिलेगी।

  • छात्रों को परीक्षा में बैठने और परीक्षा ड्यूटी के लिए तैनात कर्मचारी को आईडी कार्ड, प्रवेश पत्र दिखाने पर जाने दिया जाएगा।

  • विवाह संबंधी कार्ड की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी दिखाने पर 20 लोगों को विवाह संबंधी समारोह ​के लिए आने-जाने की अनुमति मिलेगी।

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia


Published: 08 Jan 2022, 8:42 AM