लाल किला हिंसा मामला: मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को मिली जमानत, भीड़ को उकसाने का है आरोप

पुलिस के मुताबिक, दीप सिद्धू न सिर्फ उस दिन हिंसा में शामिल था बल्कि एक दिन पहले उसने पूरी साजिश भी रची थी। दीप सिद्धू ने लोगों को झंडा फहराने के लिए भी उकसाया था। इसके लिए 25 जनवरी को सिंघु बॉर्डर पर बाकायदा एक मीटिंग की गई थी।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

लाल क़िला हिंसा केस में मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली की अदालत ने जमानत दे है। आपको बता दें, 15 अप्रैल को दीप सिद्दू की जमानत को लेकर याचिका पर दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।

आपको बता दें, 9 फरवरी को हरियाणा के करनाल बाईपास से गिरफ्तार किए गए सिद्धू को दिल्ली पुलिस ने लाल किले में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा को भड़काने का मुख्य आरोपी माना है। दिल्ली पुलिस अपराध शाखा जांच कर रही है कि क्या हिंसा एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। 9 फरवरी को अदालत ने उसे पूछताछ के लिए पुलिस की सात दिन की हिरासत में भेज दिया था। हिरासत में रहते हुए, सिद्धू के साथ एक अन्य आरोपी इकबाल सिंह को सीन को रीक्रिएट करने के लिए लाल किले ले जाया गया, जहां गणतंत्र दिवस पर हिसा हुई थी।

सिद्धू को हिरासत में लेने के लिए पुलिस ने कई कारण बताए, जिसमें मुंबई, पंजाब और हरियाणा का दौरा करना, लिंक की खोज करना, उसके समर्थकों की पहचान करना और उन्हें गिरफ्तार करना और उसके द्वारा उपयोग किए गए विभिन्न सिम काडरें के साथ फोन बरामद करना शामिल था। 26 जनवरी को, तीन कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर रैली के दौरान प्रदर्शनकारी किसान पुलिस से भिड़ गए थे। झड़प के दौरान, प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने लाल किले में प्रवेश किया और एक धार्मिक झंडा फहराया।

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