उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को दिल्ली HC से मिली जमानत के खिलाफ SC में याचिका दायर

दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए एक वकील ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की है। जमानत के फैसले के बाद रेप पीड़िता ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कही थी।

फाइल फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए एक वकील ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की है। जमानत के फैसले के बाद रेप पीड़िता ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कही थी।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई याचिका

रिपोर्ट के मुताबिक, यह याचिका ऐसे वकील ने दायर की है जो इस मामले में प्रत्यक्ष रूप से पक्षकार नहीं है। न्यूज एजेंसी के अनुसार, वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कुलदीप सेंगर को उन्नाव रेप केस में जमानत दी गई थी।

दिल्ली हाईकोर्ट से मिली थी राहत

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2017 के उन्नाव रेप मामले में कुलदीप सेंगर की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए उसे जमानत दे दी थी। हालांकि, पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण सेंगर फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने उसकी दोषसिद्धि के खिलाफ दायर अपील लंबित रहने तक सजा को निलंबित करने का आदेश दिया है।

2017 में दर्ज हुआ था मामला

साल 2017 में उन्नाव की एक नाबालिग लड़की ने तत्कालीन विधायक कुलदीप सेंगर पर अपहरण और बलात्कार के गंभीर आरोप लगाए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर सेंगर की गिरफ्तारी हुई थी। अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़े चारों केस दिल्ली स्थानांतरित कर दिए और रोजाना सुनवाई के निर्देश दिए थे। दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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