तेजाब कांड: जम्मू-कश्मीर की अदालत ने 2022 के मामले में सुनाई सजा, दोषी को उम्रकैद की सजा, 40 लाख का जुर्माना

पीड़िता के वकील के मुताबिक घटना को एक फरवरी 2022 को दो लोगों ने अंजाम दिया था जिनमें से एक नाबालिग था। आरोपी विवाह प्रस्ताव ठुकराए जाने के लिए लड़की को ‘सबक सिखाना और बदला लेना’ चाहते थे।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

जम्मू-कश्मीर की एक अदालत ने 2022 में तेजाब हमले के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है और 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने जुर्माने की राशि उसकी संपत्ति से वसूलने का आदेश दिया है।

पीड़िता के वकील के मुताबिक घटना को एक फरवरी 2022 को दो लोगों ने अंजाम दिया था जिनमें से एक नाबालिग था। आरोपी विवाह प्रस्ताव ठुकराए जाने के लिए लड़की को ‘सबक सिखाना और बदला लेना’ चाहते थे।

पीड़िता के वकील मीर नवीद गुल ने बताया, ‘‘ अदालत ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ घटना को नृशंस व अमानवीय कृत्य करार दिया। आरोपी साजिद राथर को भारतीय दंड संहिता की धारा 326ए और धारा-34 के तहत दोषी करार दिया गया।’’

उन्होंने बताया, ‘‘ अदालत ने आरोपी पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि उसकी संपत्ति से वसूल की जाएगी। अर्थदंड भारतीय दंड संहिता की धारा- 421(1)(बी)के तहत लगाया गया।’’

प्रादेशिक श्रीनगर

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