एके-47 बरामदगी मामला: बाहुबली विधायक अनंत सिंह दोषी करार, 21 जून को सजा पर होगा फैसला

मोकामा से आरजेडी के बाहुबली विधायक अनंत सिंह फिलहाल पटना की बेउर जेल में बंद हैं। तत्कालीन सिटी एसपी लिपि सिंह के नेतृत्व में पटना पुलिस की एक टीम ने 16 अगस्त 2019 को बरह थाना अंतर्गत अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवा स्थित घर पर छापा मारा।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

पटना की विशेष अदालत ने मंगलवार को बाहुबली विधायक अनंत सिंह को 2019 के एके-47 बरामदगी मामले में दोषी ठहराया। जज त्रिलोकी दुबे ने एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले की घोषणा की। सजा की घोषणा 21 जून को की जाएगी। इस मामले में अधिकतम सजा 10 साल होगी।

मोकामा से आरजेडी के बाहुबली विधायक अनंत सिंह फिलहाल पटना की बेउर जेल में बंद हैं। तत्कालीन सिटी एसपी लिपि सिंह के नेतृत्व में पटना पुलिस की एक टीम ने 16 अगस्त 2019 को बरह थाना अंतर्गत अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवा स्थित घर पर छापा मारा। उसके घर से दो हथगोले और एके-47 के 26 जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे।

इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह पेश किए और उनके बयान कोर्ट में दर्ज किए गए। बचाव पक्ष ने 34 गवाह भी पेश किए।

मामले की सुनवाई सोमवार को पूरी हुई और जज ने मंगलवार के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

नदवा गांव का घर अनंत सिंह का है लेकिन वह उसमें नहीं रह रहा था। परिसर की देखभाल के लिए एक कार्यवाहक को घर दिया गया था।


एके-47 हथियार को बड़े डिब्बे के पीछे एक झोपड़ी में रखा गया था। बगल की झोपड़ी से हथगोले बरामद किए गए।

पुलिस ने कहा कि परिवहन के दौरान मेटल डिटेक्टरों में पता लगाने से बचने के लिए एके -47 को समान रूप से प्लास्टिक की थैली में लपेटा गया था, जिसके बाद कार्बन की परतें थीं।

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