ज्ञानवापी सर्वे पर HC का बड़ा फैसला, जारी रहेगा ASI सर्वे, निचली अदालत का फैसला तुरंत लागू करने का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई के सर्वे को मंजूरी दे दी है। सर्वे पहले भी हो रहा था लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी
![फोटोः IANS](https://media.assettype.com/navjivanindia%2F2022-09%2F61b8b988-31b4-48c4-ae35-2d71dc8a94e4%2FGyanvapi.jpg?rect=0%2C4%2C936%2C527&auto=format%2Ccompress&fmt=webp)
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने परिसर में हो रहे ASI के सर्वे को जारी रखने के आदेश दिया है। मुस्लिम पक्ष की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को तुरंत लागू करने का आदेश भी दिया है। यानी अब अदालत के फैसले के बाद ज्ञानवापी में सर्वे तुरंत शुरू होगा।
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब मुस्लिम पक्ष अपनी अपील को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा है कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऑप्शन है, हमारी उम्मीद अभी बाकी है।
हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट के फैसले पर बयान दिया है कि अदालत ने सर्वे को मंजूरी दी है। एएसआई ने अपना हलफनामा दे दिया है और अदालत का आदेश आ गया है, ऐसे में अब कोई सवाल नहीं बनता है।
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