ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को SC से राहत, बुधवार तक कार्रवाई पर लगाई रोक, UP पुलिस को दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सख्‍त टिप्‍पणी करते हुए कहा है कि जुबैर को जब एक मामले में अंतरिम जमानत मिलती है, लेकिन किसी और मामले में गिरफ्तार हो जाता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हम बुधवार को अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे

फोटो: Getty Images
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नवजीवन डेस्क

सुप्रीम कोर्ट से अल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को अंतरिम राहत मिली है। कोर्ट ने यूपी सरकार को बुधवार तक उनके खिलाफ दर्ज 5 मामलों में कोई कार्रवाई न करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने सख्‍त टिप्‍पणी करते हुए कहा है कि जुबैर को जब एक मामले में अंतरिम जमानत मिलती है, लेकिन किसी और मामले में गिरफ्तार हो जाता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हम बुधवार को अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे तब तक उनके खिलाफ कोई आक्रामक कदम नहीं उठाया जाना चाहिए।

मोहम्मद जुबैर ने की थी ये मांग

दरअसल, फैक्ट-चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने सोमवार को उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज सभी छह प्राथमिकी रद्द करने की मांग वाली अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की और विशेष जांच दल (SIT) के गठन को भी चुनौती दी। कोर्ट ने जुबैर की उस अर्जी की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। इन मामलों में जुबैर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले पोस्ट करने के आरोप लगाए गए हैं।

जुबैर की ओर से पेश वकील की दलील



जुबैर की ओर से पेश अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट से कहा, वह एक पत्रकार हैं। उनके खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जैसे ही उन्हें एक मामले में जमानत मिलती है, उन्हें दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है।


सुनवाई के दौरान जज ने कहा

इसके बाद जज ने मोहम्मद जुबैर की वकील से पूछा कि आप आज क्या चाहती हैं? जिस पर वृंदा ग्रोवर ने कहा कि मैं चाहती हूं कि उन्हें सभी मामलों में अंतरिम जमानत दे दी जाए। इस पर जज ने कहा कि आज मामला बोर्ड पर नहीं है। सिर्फ हमारे अनुरोध पर दूसरे मामले के लिए कोर्ट में मौजूद सॉलिसीटर जनरल सहयोग कर रहे हैं। हम नोटिस जारी कर देते हैं. कल या परसों सुनवाई कर ली जाएगी।

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