दिल्ली कोर्ट में टली Alt न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका, अब इस दिन होगी सुनवाई

जुबैर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और 201 (सबूत गायब करना) और विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम की धारा 35 के तहत नए आरोप लगाए गए हैं।

फोटो: सोशल मीडिया
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आईएएनएस

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के एक 'आपत्तिजनक ट्वीट' से संबंधित एक मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई 14 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में एक अलग मामले की सुनवाई कर रहा है और तदनुसार, मामले को स्थगित कर दिया गया। सुनवाई के दौरान जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने दलीलें दोहराईं, जिसमें उन्होंने सवाल किया कि चार साल बाद भी 2018 के ट्वीट के बारे में इतना उत्तेजक क्या है और यह भी कहा कि पुलिस शुरुआती मामले में लगातार सुधार कर रही है।

जुबैर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और 201 (सबूत गायब करना) और विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम की धारा 35 के तहत नए आरोप लगाए गए हैं।

दिल्ली पुलिस के नवनियुक्त विशेष लोक अभियोजक लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने अदालत को अवगत कराया कि वह भोपाल में हैं और उन्होंने जवाब देने के लिए समय मांगा, क्योंकि शीर्ष अदालत भी मामले की सुनवाई कर रही है।

2 जुलाई को पटियाला हाउस कोर्ट में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी और दिल्ली पुलिस द्वारा मांगी गई 14 दिन की हिरासत को मंजूरी दे दी।

सरवरिया ने जुबैर की जमानत खारिज करते हुए कहा, "चूंकि मामला जांच के प्रारंभिक चरण में है और मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों और आरोपी के खिलाफ कथित अपराधों की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है।"

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