अमेरिका: आज जन्मजात नागरिकता अधिकार से संबंधित ट्रंप के आदेश पर रोक के मामले में सुनवाई करेगी अदालत
ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद पहले सप्ताह के आदेश को पर वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है, क्योंकि वाशिंगटन राज्य में चार राज्यों द्वारा एक अलग मुकदमा दायर किया गया है, जहां एक न्यायाधीश ने आदेश को ‘स्पष्ट रूप से असंवैधानिक’ कहा है।

अमेरिका में अवैध रूप से रहने वालों के यहां जन्मे किसी भी व्यक्ति के लिए जन्मजात नागरिकता के अधिकार को समाप्त करने के प्रावधान वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासकीय आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगाने के लिए एक संघीय अदालत बुधवार को दलीलें सुनेगी।ं
ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद पहले सप्ताह के आदेश को पर वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है, क्योंकि वाशिंगटन राज्य में चार राज्यों द्वारा एक अलग मुकदमा दायर किया गया है, जहां एक न्यायाधीश ने आदेश को ‘स्पष्ट रूप से असंवैधानिक’ कहा है।
कुल मिलाकर, 22 राज्यों, साथ ही अन्य संगठनों ने इस शासकीय कार्रवाई को रोकने के लिए मुकदमा दायर किया है।
न्यायाधीश डेबोरा बोर्डमैन को मैरीलैंड संघीय अदालत में दलीलें सुननी हैं। प्रवासी-अधिकार वकालत समूहों ‘कासा’ और ‘असाइलम सीकर एडवोकेसी प्रोजेक्ट’ तथा कुछ गर्भवती महिलाओं ने मुकदमा दर्ज कराया है।
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