अंकिता भंडारी हत्याकांड: हाईकोर्ट ने अपराध स्थल से जुड़े सभी सबूत मांगे, कहा- 11 नवंबर तक कोर्ट में पेश करे SIT

अंकिता की मां सोना देवी और पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी द्वारा दायर याचिका में हत्या के मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की गई है।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हत्याकांड में नैनीताल हाईकोर्ट ने घटनास्थल से जुड़े सभी सबूत मांगे हैं। कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) को 11 नवंबर तक सभी सबूत कोर्ट में पेश करने के लिए आदेश दिया है। इस संबंध में दायर याचिका पर वरिष्ठ न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ ने सुनवाई की।

अंकिता की मां सोना देवी और पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी द्वारा दायर याचिका में हत्या के मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की गई है।

बीजेपी से निष्कासित नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य द्वारा संचालित एक रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता अभंडारी का शव इस साल 24 सितंबर को ऋषिकेश की चिल्ला नहर से बरामद किया गया था। मृत पाए जाने से पहले वह कम से कम 6 दिनों तक लापता थी।

निष्कासित बीजेपी नेता के बेटे को मामले में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया था। इस घटना को लेकर विपक्षी दलों की आलोचनाओं के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने विनोद आर्य को तुरंत बीजेपी से निष्कासित कर दिया था।


पीड़ित परिवार द्वारा मामले की जांच सीबीआई द्वारा कराने की मांग के बीच हत्याकांड में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत तीनों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम लागू किया गया था। मामले में जांच की प्रगति पर बताते करते हुए, एसआईटी प्रभारी डीआईजी पी रेणुका देवी ने कहा कि डॉक्टरों के पैनल द्वारा दी गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जांच दल द्वारा एकत्र किए गए सबूतों से मेल खाती है।

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