अंकिता भंडारी केस में एक और बड़ा खुलासा! SIT जांच में वनंत्रा रिजॉर्ट को लेकर बड़ी बात आई सामने

एसआईटी प्रभारी डीआईजी पी रेणुका देवी ने कहा कि रिजॉर्ट उत्तराखंड पर्यटन नियमों के तहत पंजीकृत नहीं था और उसके पास फायर एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) भी नहीं था।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में एक और खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक मुख्य आरोपी पुलकित आर्य का वनंत्रा रिजॉर्ट SIT की जांच में पर्यटन नियमों के तहत पंजीकृत नहीं पाया गया। माना जा रहा है कि अब बड़ी कार्रवाई की जाएगी।

एसआईटी प्रभारी डीआईजी पी रेणुका देवी ने कहा कि रिजॉर्ट उत्तराखंड पर्यटन नियमों के तहत पंजीकृत नहीं था और उसके पास फायर एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) भी नहीं था। इसलिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित प्राधिकरण को पत्र लिखा गया है। उन्होंने आगे कहा कि हमें कुछ एफएसएल रिपोर्ट मिली हैं और कुछ अभी बाकी हैं। साथ ही हमने अदालत को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में ट्रायल के लिए भी लिखा था। हमारी जांच चल रही है।

10 दिन में चार्जशीट दाखिल कर सकती है SIT

रिपोर्ट के मुताबिक अंकिता हत्याकांड में एसआईटी चार्जशीट के करीब पहुंच गई है। चार सैंपल की प्राथमिक फोरेंसिक रिपोर्ट भी मिल चुकी है। हालांकि, अभी विसरा और डीएनए रिपोर्ट आनी बाकी है। एसआईटी ने इस मामले में लगभग 30 गवाह बनाए हैं। इन्हें लेकर एसआईटी 10 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल कर सकती है।

18 सितंबर को हुई थी अंकिता की हत्या

गौरतलब है कि उत्तराखंड के लक्ष्मणझूला थाना क्षेत्र के गंगा भोगपुर स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में काम करने वाली अंकिता भंडारी की 18 सितंबर को हत्या कर दी गई थी। 19 साल की अंकिता को चिला नहर में धकेल दिया गया था। इस मामले में बीजेपी नेता पुलकित आर्य और उसके दो साथियों की संलिप्तता पाई गई। उसकी गिरफ्तारी हुई।

इसके बाद 24 सितंबर को चिला नहर से अंकिता का शव बरामद किया गया। इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को कोर्ट ने 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। अंकिता हत्याकांड में रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य के साथ मैनेजर सौरभ भाष्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया था। तीनों वर्तमान में पौड़ी जेल में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं।

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