बढ़ गई है इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख, जानिए कब तक फाइल कर सकते हैं ITR, जीएसटी रिटर्न में भी मोहलत

इनकम टैक्स विभाग ने एक ट्वीट में कहा, "कोविड-19 के प्रकोप के कारण वैधानिक अनुपालन को पूरा करने में करदाताओं के सामने जारी चुनौतियों के मद्देनजर, सरकार आगे के विभिन्न अनुपालन के लिए तारीखों का विस्तार कर रही है।"

फोटो : Getty Images
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नवजीवन डेस्क

पिछले वित्त वर्ष यानी 2019-20 के इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब इसे 10 जनवरी 2021 तक भरा जा सकता है। पहले यह तारीख 31 दिंसबर 2020 तक थी। यह जानकारी वित्त मंत्रालय ने बुधवार शाम जारी की। इसके साथ ही जिन करदाताओं के खातों का ऑडिट किया जाना है, उनके द्वारा आईटीआर दाखिल करने की समय-सीमा 15 फरवरी, 2021 तक बढ़ा दी गई है। साथ ही टैक्स ऑडिट की समयावधि भी 15 जनवरी, 2021 तक बढ़ा दी गई है। साथ ही 2019-20 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न अब 28 फरवरी, 2021 तक दर्ज किया जा सकता है।

इनकम टैक्स विभाग ने एक ट्वीट में कहा, "कोविड-19 के प्रकोप के कारण वैधानिक अनुपालन को पूरा करने में करदाताओं के सामने जारी चुनौतियों के मद्देनजर, सरकार आगे के विभिन्न अनुपालन के लिए तारीखों का विस्तार कर रही है।"


टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा इस साल महामारी के बीच कई बार बढ़ाई जा चुकी है और आम करदाताओं और अन्य व्यवसायों को राहत प्रदान करने के लिए अब एक और विस्तार दिया गया है।

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