जेल में ही कटेगी आर्यन खान की आज की रात, नहीं आया जमानत पर फैसला, बॉम्बे हाईकोर्ट में कल फिर होगी सुनवाई

मुंबई के ड्रग्स-ऑन-क्रूज केस में आर्यन खान समेत बाकी आरोपियों की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट में कल फिर 3 बजे सुनवाई होगी। आज आर्यन खान, मुमुन धमेचा, अरबाज मर्चेंट के वकील ने अपनी दलील पूरी की। कल एनसीबी की ओर से सरकारी वकील दलीलों का जवाब देंगे।

फोटोः NDTV से साभार
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नवजीवन डेस्क

मुंबई के ड्रग्स-ऑन-क्रूज केस में आर्यन खान की जमानत पर आज फिर पेंच फंस गया है। आज फिर बॉम्बे हाईकोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद आर्यन समेत बाकी आरोपियों को जमानत नहीं मिली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बार फिर सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी। ऐसे में आर्यन को आज की रात भी आर्थर रोड जेल में ही काटनी पड़ेगी।

आर्यन की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में कल फिर दोपहर बाद 3 बजे सुनवाई होगी। आज आरोपी आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट के वकीलों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष उनकी जमानत अर्जी पर बहस पूरी की। अब एनसीबी की ओर से एएसजी अनिल सिंह कल उनकी दलीलों का जवाब देंगे।

वहीं, मामले में मुनमुन धमेचा के वकील काशिफ खान देशमुख ने कहा कि आरोपी नंबर 1, 2 और 3 की दलीलें आज खत्म हो गई हैं. आगे की दलीलों के लिए कल दोपहर 3 बजे सुनवाई निर्धारित की गई है। इससे पहले सुनवाई के दौरान मुनमुन धमेचा की ओर से काशिफ खान ने दलील दी कि वह एक फैशन मॉडल है और स्टेज शो और रैंप वॉक करती हूं। उन्हें उनके काम के लिए क्रूज पर एक व्यक्ति द्वारा आमंत्रित किया गया था।


इससे पहले वकील अमित देसाई और मुकुल रोहतगी ने आज कोर्ट में जमानत के पक्ष में जज सांब्रे के सामने अपनी दलीलें पेश कीं। अरबाज मर्चेंट का केस लड़ रहे वकील अमित देसाई ने दलीलों की शुरुआत आर्यन खान के पक्ष को रखते हुए शुरू किया। देसाई ने कहा कि आप आर्यन खान का अरेस्ट मेमो देखिये। एनसीबी के पास गिरफ्तारी का ठोस सबूत नहीं है। गिरफ्तारी उस अपराध के लिए हुई है जो हुई ही नहीं है।

अमित देसाई के साथ आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने भी एनसीबी द्वारा आर्यन की गिरफ्तारी के आधार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अरेस्ट मेमो गिरफ्तारी का सही आधार नहीं देता है। आर्ट‍िकल-22, सीआरपीसी की धारा 50 से ज्यादा अहम है, जिसके तहत किसी भी शख्स को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, जब तक उसे उसकी गिरफ्तारी की वजह की जानकारी न हो और उस शख्स को अपने अनुसार वकील से सलाह लेने का अधिकार है। उनके पास फोन है, उनके पास व्हाट्सएप चैट हैं, उसका पोजेशन है और वे हमें ये बताए बिना कि क्या रिकवर किया है, हमें गुमराह कर रहे हैं।

बता दें कि सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज शिप पर कथित रूप से होने वाली एक ड्रग्स पार्टी से हिरासत में लिया था और फिर 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। क्रूज पर एनसीबी ने छापा मारा था और वहां से आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा समेत 8 लोगों को हिरासत में लिया था। आर्यन के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिली थी। लेकिन एनसीबी ने आर्यन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

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