अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान को बड़ी राहत, 1 केस बंद, दूसरे में कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक

एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज 1 केस में से क्लोजर रिपोर्ट लगाई है। दूसरे मे चार्जशीट दाखिल की गई है।

सुप्रीम कोर्ट से प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को राहत
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नवजीवन डेस्क

अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने हरियाणा पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर पर रोक लगा दी है और जिला मजिस्ट्रेट को इस मामले में संज्ञान लेने से मना किया है। एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज 1 केस में से क्लोजर रिपोर्ट लगाई है। दूसरे मे चार्जशीट दाखिल की गई है। यह मामला प्रोफेसर के सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है, जो “ऑपरेशन सिंदूर” को लेकर किए गए थे।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने निचली अदालत पर मामले में कोई भी आरोप तय करने पर भी रोक लगाई।

महमूदाबाद के खिलाफ उनके विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज दो प्राथमिकियों की जांच के लिए शीर्ष अदालत ने एसआईटी गठित की थी। एसआईटी ने पीठ को सूचित किया कि उनमें से एक में उसने क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी है, जबकि एक में 22 अगस्त को आरोप पत्र दायर किया गया क्योंकि यह पाया गया कि कुछ अपराध किए गए थे।


महमूदाबाद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आरोपपत्र दाखिल किए जाने को "अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण" बताया और कहा कि उन पर बीएनएस की धारा 152 (देशद्रोह) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसकी वैधता को चुनौती दी गई है।

पीठ ने सिब्बल से आरोपपत्र का अध्ययन करने और कथित अपराधों का चार्ट तैयार करने को कहा और कहा कि वह अगली सुनवाई पर इन दलीलों पर विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महमूदाबाद के खिलाफ एक प्राथमिकी में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है और मामले से संबंधित सभी कार्यवाही रद्द करने का निर्देश दिया।

इससे पहले 16 जुलाई को शीर्ष अदालत ने मामले में हरियाणा एसआईटी की जांच की दिशा पर सवाल उठाते हुए कहा था कि ‘‘यह दिशाहीन है’’।

शीर्ष अदालत ने 21 मई को महमूदाबाद को अंतरिम ज़मानत दे दी, लेकिन उनके खिलाफ जांच पर रोक लगाने से इनकार किया था। साथ ही एसआईटी को एफआईआर की जांच करने का निर्देश दिया था। हरियाणा पुलिस ने महमूदाबाद के खिलाफ दो प्राथमकी दर्ज होने के बाद 18 मई को उन्हें गिरफ्तार किया था।

उन पर आरोप है कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बारे में उनके सोशल मीडिया पोस्ट से देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरा पैदा हुआ।

सोनीपत जिले में राई पुलिस ने दो प्राथमिकी दर्ज कीं। एक प्राथमिकी हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया की शिकायत पर और दूसरी एक गांव के सरपंच की शिकायत पर दर्ज की गई।

पीटीआई के इनपुट के साथ

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