असम सरकार का फैसला, 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोगों के लिए ‘नो जॉब’, नौकरी के दौरान हुए तो होगी कार्रवाई
असम में साल 2021 से अब जिन भी लोगों के 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, वो सरकारी नौकरी के हकदार नहीं होंगे। यह फैसला सर्बानंद सोनोवाल सरकार ने कैबिनेट की बैठक में ली।
![फोटो: सोशल मीडिया](https://media.assettype.com/navjivanindia%2F2019-10%2F2fd50747-1e92-4f16-b8c7-4a69d55d024f%2FCHILDREEN_IN_ASSAM.jpg?rect=0%2C0%2C1280%2C720&auto=format%2Ccompress&fmt=webp)
बढ़ती जनसंख्या को लेकर असम सरकार ने बड़ा फैसला है। असम की सर्बानंद सोनोवाल सरकार ने कहा कि 1 जनवरी 2021 से वे सभी लोग सरकारी नौकरियों से वंचित हो जाएंगे, जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं। सर्बानंद सोनोवाल ने ये फैसला सोमवार को कैबिनेट की एक अहम बैठक में लिया। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद असम जनसंपर्क विभाग की ओर से इस फैसले के संबंध में एक बयान भी जारी किया गया है।
जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक नोट में कहा गया है कि एक जनवरी 2021 से दो से अधिक बच्चे वालों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। फैसले के मुताबिक केवल नौकरी देते वक्त ही इस बात को ध्यान में नहीं रखा जाएगा बल्कि नौकरी के अंत तक इस बात का ध्यान रखा जाएगा की जो व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहे हैं उन्हें 2 से ज्यादा बच्चे न हो नहीं तो उन्हें नौकरी से निकाला भी जा सकता है।
हालांकि सर्बानंद सोनोवाल सरकार का यह आदेश वर्तमान कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। लेकिन असम में नए सिरे से नौकरी के लिए आवेदन करने वाले लोग इस नियम के दायरे में आएंगे। बता दें कि सितंबर 2017 में असम विधानसभा ने जनसंख्या नीति को पास किया था। इस नीति के तहत सरकारी नौकरी के वे आवेदक जिनके दो बच्चे हैं वे ही नौकरी के लिए योग्य होंगे।
बता दें कि 15 अगस्त, 2019 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से बढ़ती जनसंख्या पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर हमें आने वाली पीढ़ी के लिए सोचना होगा।
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Published: 22 Oct 2019, 2:29 PM