अयोध्या रेप केस : एसपी नेता मोईद खान बाइज्जत बरी, नौकर को 20 साल कैद की सजा मिली

मामला दर्ज होने के बाद अयोध्या जिला प्रशासन ने मोईद खान के एक बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कर दिया था। इसके अलावा तीन हजार वर्ग फुट क्षेत्र में बनी मोईद की बेकरी को भी ध्वस्त कर दिया गया था। सीएम योगी ने मोईद खान को जल्लाद तक बता दिया था।

अयोध्या रेप केस : एसपी नेता मोईद खान बाइज्जत बरी, नौकर को 20 साल कैद की सजा मिली
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नवजीवन डेस्क

उत्तर प्रदेश के अयोध्या के विशेष पॉक्सो अदालत ने वर्ष 2024 में 12 साल की एक लड़की से सामूहिक बलात्कार के बहुचर्चित मामले में गुरुवार को समाजवादी पार्टी (एसपी) नेता मोईद खान को बाइज्जत बरी कर दिया, जबकि उनके नौकर राजू को 20 साल की कैद की सजा सुनाई। जांच के दौरान 66 वर्षीय मोईद खान और उनके नौकर राजू का डीएनए परीक्षण किया गया था, जिसमें राजू के नमूने का मिलान भ्रूण के नमूने से हो गया, जबकि मोईद की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी।

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अदालत) निरुपमा विक्रम ने बुधवार को मोईद खान को बरी कर दिया था। वहीं, गुरुवार को राजू को 20 साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।मोईद के वकील सईद खान ने कहा, ''राजू को अदालत ने दोषी पाया है। मोईद खान और राजू का डीएनए परीक्षण किया गया था। खान की रिपोर्ट नेगेटिव आयी थी जबकि उनके नौकर राजू के नमूने का मिलान भ्रूण के नमूने से हो गया था। इसके आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया है।''

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वकील सईद खान ने कहा कि जांच में यह भी पाया गया कि अपराध मोईद खान की बेकरी में नहीं बल्कि उससे काफी दूर एक स्थान पर हुआ था। उन्होंने बताया कि इस मामले में 13 गवाहों के बयान दर्ज किये गये थे। उन्होंने बताया कि लंबी जिरह के दौरान, जब मोईद के वकीलों ने अदालत में दलीलें देनी शुरू की तो अभियोजन पक्ष कोई जवाब नहीं दे पाया। उन्होंने कहा कि गैंगरेप का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच से इस दावे की पुष्टि नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मोईद को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था।

अयोध्या पुलिस ने बलात्कार के एक दिन बाद 30 जुलाई 2024 को मोईद खान और राजू को गिरफ्तार किया था। उस समय आरोप लगाया गया था कि मोईद और राजू ने दो महीने पहले लड़की से बलात्कार किया था और उस घटना को रिकॉर्ड भी किया था। नाबालिग पीड़िता का लखनऊ के क्वीन मैरी हॉस्पिटल में गर्भपात कराया गया था। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्कालीन थानाध्यक्ष रतन शर्मा और एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया था।

मामला दर्ज होने के बाद अयोध्या जिला प्रशासन ने मोईद खान के एक बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कर दिया था। इसके अलावा तीन हजार वर्ग फुट क्षेत्र में बनी मोईद की बेकरी को भी ध्वस्त कर दिया गया था। इस मामले ने प्रदेश में एक सियासी तूफान खड़ा कर दिया था। मोईद खान को जल्लाद तक बता दिया गया था।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य विधानसभा में यह मामला उठाते हुए कहा था, ''यह अयोध्या का मामला है। मोईद खान समाजवादी पार्टी से है और अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है। उसे 12 साल की लड़की के बलात्कार के मामले में शामिल पाया गया है। समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।'' आदित्यनाथ ने पीड़ित लड़की के परिवार से मुलाकात भी की थी।