आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, बेंच ने कहा- पहले जाएं यूपी हाईकोर्ट, जानें क्या है पूरा मामला?

आजम खान ने उत्तर प्रदेश सरकार की मौजूदा सरकार के खिलाफ सर्वोच्च अदालत का रुख किया था। समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को सस्ते दर पर एक स्कूल की जमीन 99 साल के लिए लीज पर दी थी।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया
user

नवजीवन डेस्क

उत्तर प्रदेश के रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी को मिली जमीन की लीज रद्द करने के मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान से यूपी हाईकोर्ट जाने को कहा है। अदालत ने कहा कि पहले इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हो। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इस मामले को एक बेंच बनाकर सुनें।

आजम खान ने उत्तर प्रदेश सरकार की मौजूदा सरकार के खिलाफ सर्वोच्च अदालत का रुख किया था। समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को सस्ते दर पर एक स्कूल की जमीन 99 साल के लिए लीज पर दी थी। मौजूदा योगी सरकार ने लीज की शर्तों के उल्लंघन के आधार पर लीज को रद्द कर दिया है।

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia