आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, क्वालिटी बार कब्जा मामले में मिली जमानत
यह आदेश जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने दिया। मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने 21 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया है।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने रामपुर स्थित 'क्वालिटी बार' पर अवैध कब्जे के मामले में उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
यह आदेश जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने दिया। मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने 21 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया है।
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गौरतलब है कि आजम खान पिछले दो साल से अधिक समय से सीतापुर जेल में बंद हैं। उन पर रामपुर और मुरादाबाद में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से दो में उन्हें सजा भी सुनाई जा चुकी है। इन मामलों की सुनवाई अलग-अलग अदालतों में जारी है।
क्वालिटी बार से जुड़ा मामला वर्ष 2019 में दर्ज किया गया था, लेकिन 2024 में आजम खान को अभियुक्त बनाया गया। आरोप है कि मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग कर जमीन पर अवैध कब्जा किया। उस समय वे उत्तर प्रदेश सरकार में नगर विकास मंत्री थे।
हाईकोर्ट के इस फैसले को आजम खान और समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है। हालांकि, अन्य मामलों में सुनवाई जारी रहने के चलते उनकी रिहाई पर अंतिम फैसला अन्य अदालती आदेशों पर निर्भर करेगा।
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