आजम खान को 'सुप्रीम' झटका! यूपी से बाहर केस ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से कोर्ट का इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान से जुड़े सभी केसों के ट्रायल को यूपी से बाहर ट्रांसफर करने की याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया है। अदालत ने कहा कि वह हाईकोर्ट जाकर केस को रद्द करने की मांग कर सकते हैं।
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने आजम खान से जुड़े सभी केसों के ट्रायल को यूपी से बाहर ट्रांसफर करने की याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया है। अदालत ने कहा कि वह हाईकोर्ट जाकर केस को रद्द करने की मांग कर सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट तेजी से सुनवाई करे। आजम खान ने इस याचिका में अपने खिलाफ दर्ज सभी मामलों को यूपी से बाहर ट्रासंफर करने की कोर्ट से मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की ओर से वकील कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आजम खान के खिलाफ यूपी में जितने मुकदमे हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। उनके खिलाफ 87 केस दर्ज हैं। सभी मामलों को प्रदेश से बाहर ट्रांसफर किया जाए।
कपिल सिब्बल की इस दलील पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि ऐसा नहीं है कि प्रदेश में आपको न्याय नहीं मिलेगा। आप केसों को ट्रांसफर करने के लिए आधार नहीं दे पाए हैं। आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। साथ ही बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि हाईकोर्ट इस याचिका पर जल्द सुनवाई करे।
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