बदरीनाथ चढ़ावा हेराफेरी: निलंबित कर्मचारी पहुंचा HC, याचिका पर कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 16 जुलाई को सुनवाई

प्रारंभिक जांच में समिति ने पाया कि मंदिर समिति के कर्मचारी प्रमोद नौटियाल ने कथित तौर पर सुबह 9:00 बजे से 9:30 बजे के बीच थाली भेंट की गिनती स्थल से नियमों का उल्लंघन करते हुए नकदी उठाई।

फोटो: सोशल मीडिया
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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बदरीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की 'थाली भेंट' की गिनती के दौरान कथित वित्तीय अनियमितता के आरोप में निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और संबंधित पक्षों से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। नौटियाल ने अपने निलंबन आदेश और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ के समक्ष हुई। याचिका के अनुसार, 2 जुलाई 2026 को बदरीनाथ मंदिर समिति को सूचना मिली थी कि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई 'थाली भेंट' की नकद राशि की गिनती के दौरान कथित अनियमितता हुई है। इसके बाद समिति अध्यक्ष के निर्देश पर एक विभागीय जांच समिति गठित की गई।

प्रारंभिक जांच में समिति ने पाया कि मंदिर समिति के कर्मचारी प्रमोद नौटियाल ने कथित तौर पर सुबह 9:00 बजे से 9:30 बजे के बीच थाली भेंट की गिनती स्थल से नियमों का उल्लंघन करते हुए नकदी उठाई। जांच रिपोर्ट के आधार पर मंदिर समिति ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

इसके बाद श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के प्रभारी मंदिर अधिकारी युद्धवीर पुष्पवान ने कोतवाली श्री बदरीनाथ में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रमोद नौटियाल के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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