दिल्ली दंगे: शरजील इमाम की जमानत पर दोबारा होगी सुनवाई, जज के मणिपुर का चीफ जस्टिस बनाए जाने के बाद लिस्ट हुए केस

दिल्ली दंगे के मामले में आरोपी शरजील इमाम और अन्य आरोपियों की जमानत पर नए सिरे से अगले साल जनवरी में सुनवाई होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस जज ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखा था, उनका प्रोमोशन कर उन्हें मणिपुर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया है।

शरजील इमाम की फाइल फोटो
शरजील इमाम की फाइल फोटो
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नवजीवन डेस्क

दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में शरजील इमाम, खालिद सैफी और अन्य आरोपियों की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में दोबारा सुनवाई होगी, क्योंकि जिस न्यायाधीश ने इस मामले को फैसले के लिए सुरक्षित रखा था, उनका मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर प्रोमोशन कर ट्रांसफर कर दिया गया है। जमानत याचिकाओं को अब 15 जनवरी से शुरू होने वाली अलग-अलग तारीखों पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

मामले में आरोपी शरजील इमाम, खालिद सैफी, गुलफिशां फातिमा, मीरान हैदर, शादाब अहमद, अतहर खान, शिफा उर रहमान और सलीम खान ने जमानत याचिका दायर की है। आरोपी और पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां को दी गई जमानत रद्द करने की दिल्ली पुलिस की अपील पर भी पीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी। 

जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस शैलेंदर कौर की बेंच जनवरी 2024 से इन अपीलों पर सुनवाई शुरू करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को स्टूडेंट एक्टिविस्ट शरजील इमाम, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के संस्थापक खालिद सैफी और कई अन्य की जमानत याचिकाओं को भी जनवरी में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। सभी पर 2020 के सांप्रदायिक दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश का आरोप लगाते हुए यूएपीए के तहत मामले दर्ज हैं।

जस्टिस कैत की अगुवाई वाली बेंच को बुधवार को आरोपियों के वकील और दिल्ली पुलिस ने सूचित किया कि मामलों की नए सिरे से सुनवाई करनी होगी क्योंकि जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली स्पेशल बेंच ने कम से कम तीन जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसीलिए अब अपीलों पर दोबारा बहस होगी।


मौजूदा बेंच के सामने एक आरोपी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने कहा कि, "मामला पिछले एक साल से अधिक समय से लंबित है। अब इसे फिर से सुना जाना चाहिए।" वहीं विशेष सरकारी अधिवक्ता अमित प्रसाद ने कहा कि सभी केस दिल्ली दंगों के पीछे की साजिश और इनमें आरोपियों की विभिन्न भूमिकाओं से जुड़े हैं।

जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की स्पेशल बेंच ने पिछले साल अक्टूबर में इस केस के एक आरोपी उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल 2020 की एफआईआर 59 की जांच कर रही है जिसमें इन सभी को साजिशकर्ता के रूप में नामजद किया गया है। मामले को आईपीसी और यूएपीए के तहत दर्ज किया गया है।

इस केस में ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा, शादाब अहमद, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद। सलीम खान, अतहर खान, सफूरा जरगर, शरजील इमाम, फैजान खान और नताशा नरवाल आरोपी हैं।

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