देशभर में आज से सिंगल-यूज प्लास्टिक पर पाबंदी, अब नहीं मिलेंगी ये चीजें, भूलकर भी इनका न करें इस्तेमाल!

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि अगर सिंगल यूज प्लास्टिक की कोई भी वस्तु इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया तो उसे दंडित किया जाएगा। इसमें जेल और जुर्माना दोनों ही शामिल हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर ईपीए के सेक्शन 15 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

देश में सिंगल-यूज प्लास्टिक पर आज से रोक लगा दी गई है। इसके तहत प्लास्टिक से बनी कई चीजें अब देश में नहीं मिलेंगी। इनमें रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें शामिल हैं। प्लास्टिक से बनी यह वह चीजें थीं, जिनका हम सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया करते थे और फिर उसे फेंक दिया करते थे। इससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने उन वस्तुओं की सूची जारी की है, जिनपर पाबंदी लगा दी गई है।

सिंगल यूज प्लास्टिक की इन चीजों पर लगी रोक:

  • थर्माकोल (पॉलिस्ट्रीन)

  • प्लास्टिक की प्लेट

  • प्लास्टिक के कप

  • प्लास्टिक के गिलास

  • कांटे

  • चम्मच

  • चाकू

  • स्ट्रॉ

  • ट्रे

  • कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक

  • प्लास्टिक कैरी बैग, पॉलीथीन (75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले)

  • प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स

  • गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक

  • प्लास्टिक के झंडे

  • 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर

  • स्टिरर (चीनी आदि मिलाने वाली चीज)

  • मिठाई के डिब्बों को रैप या पैक करने वाली फिल्म

  • इन्विटेशन कार्ड

  • सिगरेट के पैकेट

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि अगर सिंगल यूज प्लास्टिक की कोई भी वस्तु इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया तो उसे दंडित किया जाएगा। इसमें जेल और जुर्माना दोनों ही शामिल हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (ईपीए) के सेक्शन 15 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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