होली पर कोरोना ‘दानव’ से रहें सावधान! जानें आपके राज्य में क्या है कोविड गाइडलाइंस, जरूर करें पालन

देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। ऐस में होली पर ज्यादातर राज्यों ने कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। ताकि लोग होली के त्योहार को सुरक्षित मनाएं और कोरोना संक्रमण से खुद को महफूज रख सकें।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

देशभर में होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में ज्यादातर राज्यों में सार्वजनिक होली माने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही राज्यों ने इस संबंध में गाइडलाइंस भी जारी की हैं। ऐसे में नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित तरही के से होली मनाएं और कोरोना जैसे दानव से खुद के साथ दूसरों को भी बचाएं। क्योंकि जान है तो जहान है! आइए अब जानते हैं कि किस राज्य में क्या कोरोना गाइडलाइंस हैं।

दिल्ली में होली पर कोरोना को लेकर गाइडलाइंस:

दिल्ली में होली पर सार्वजनिक समारोह और सभाएं आयोजित करने पर रोक है। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा दोपहर 2.30 बजे तक मेट्रो की सेवाएं बंद रहेंगी। हालांकि, 2:30 बजे के बाद मेट्रो अपने पूर्व के समय के हिसाब से संचालित होगी।

उत्तर प्रदेश में होली पर कोरोना को लेकर गाइडलाइंस:

उत्तर प्रदेश में होली मिलन समारोह पर रोक है। होली मिलन समारोह के लिए इजाजत लेनी होगी। प्रशासन की अनुमति के बिना जुलूस, सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जमा हुई तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। सरकार ने राज्य में कोविड हेल्प डेस्क को फिर से सक्रिय करने का आदेश दिया है। जुलूस और सार्वजनिक कार्यक्रमों में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, 10 साल से छोटे उम्र के बच्चों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लगों को शामिल होने पर रोक है। जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण ज्यादा है, वहां से होली के त्योहार के लिए घर लौट रहे लोगों की कोरोना जांच अनिवार्य है।


उत्तराखंड में होली पर कोरोना को लेकर गाइडलाइंस:

उत्तराखंड सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के अनुसार, राज्य में कंटेन्मेंट जोन में होली पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी, हालांकि लोग अपने घरों में त्योहार मना सकते हैं। रंगों से परहेज करेने के लिए कहा गाय है। साथ ही खानपान की चीजों को एक दूसरे के न दें। और अगर देते भी हैं तो डिस्पोजल का इस्तेमाल करें।

बिहर में होली पर कोरोना को लेकर गाइडलाइंस:

बिहार सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते होली के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। होली के दिन सार्वजनिक स्थलों पर एकत्रित होकर किसी भी प्रकार की गतिविधि और आयोजन की इजाजत नहीं दी गई है। ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

महाराष्ट्र होली पर कोरोना को लेकर गाइडलाइंस:

महाराष्ट्र में राजनीतिक और धार्मिक समेत हर तरह की सभाओं के आयोजन पर पूरी तरह से रोक है। रेस्तरां, पार्क और मॉल रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। हालांकि खाने की डिलीवरी में छूट दी गई है। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। नियमों के उल्लंघन पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। सथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक है।

गुजरात में होली पर कोरोना को लेकर गाइडलाइंस:

गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए होली पर सार्वजनिक उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोविड-19 के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी।


मध्य प्रदेश में होली पर कोरोना को लेकर गाइडलाइंस:

मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से 12 शहरों में संडे लॉकडाउन है। होली को देखते हुए सीएम शिवराज चौहान ने कहा है कि जब आपात स्थिति होती है तो हमें त्योहारों को मनाने के तरीकें बदलने होते हैं। इस बार सभी त्योहारों के दौरान संयम बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मेरी अपील है लोग घरों के अंदर ही रहें और होली मनाएं। सार्वजनिक कार्यक्रम करने और कार्यक्रम में शामिल होने से बचें।

हरियाणा में होली पर कोरोना को लेकर ये है गाइडलाइंस:

हरियाणा में होली पर सार्वजनिक उत्सव माने पर रोक है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि सरकार ने होली के सार्वजनिक उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया है। लोग घरों में ही होली का त्योहार मनाएं। सार्वजनिक समाहोर आयोजित न किए जाएं।

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