AAP नेता सत्येंद्र जैन को अदालत से बड़ा झटका, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका खारिज

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार जैन का कथित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शेल कंपनियों पर वास्तविक नियंत्रण था और सह-आरोपी अंकुश जैन और वैभव जैन सिर्फ डमी थे। सीबीआई ने भी जैन, उनकी पत्नी और अन्य पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत आरोप लगाए हैं।

फोटोः सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन के एक मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और दो अन्य को बड़ा झटका देते हुए आज जमानत देने से इनकार कर दिया। दिल्ली नगर निगम चुनाव से ठीक पहले आया कोर्ट का फैसला केजरीवाल सरकार के लिए बड़ा झटक माना जा रहा है।

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने आज जैन की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुनाया। विकास ढिल की कोर्ट बुधवार को फैसला सुनाने वाली थे, लेकिन उसे टाल दिया गया था।। सत्येंद्र जैन वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनकी 30 मई को पीएमएलए मामले में गिरफ्तारी के बाद से विभिन्न सुनवाई में जमानत से इनकार किया गया है।


प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पहले के प्रस्तुतीकरण के अनुसार, आप नेता का कथित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शेल कंपनियों पर वास्तविक नियंत्रण था और सह-आरोपी अंकुश जैन और वैभव जैन सिर्फ डमी थे। दूसरी ओर, सत्येंद्र जैन के वकील ने तर्क दिया कि उनकी कथित भूमिका पीएमएलए की धारा 45 के दायरे में नहीं आती है। इससे पहले सीबीआई ने सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी और अन्य पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत आरोप लगाया था।

31 मार्च को ईडी ने अस्थायी रूप से मंत्री के स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया था। 6 जून को जांच एजेंसी ने सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी और सहयोगियों से संबंधित कई स्थानों पर छापे मारे, जिन्होंने या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सहायता की थी या मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रियाओं में भाग लिया था। छापे के दौरान 2.85 करोड़ रुपये नकद और 1.80 किलोग्राम वजन के 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए।

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