आजम खान, उनके बेटे और पत्नी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में मिली जमानत
आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे ने अब्दुल्ला के जन्म प्रमाणपत्र के कथित फर्जीवाड़ा मामले में रामपुर के सत्र न्यायालय द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को सुनाई गई 7 साल की सजा को चुनौती दी थी।
![फोटो: सोशल मीडिया](https://media.assettype.com/navjivanindia%2F2022-05%2F15c097ec-58c5-413e-9478-15952e81b363%2FWhatsApp_Image_2022_05_12_at_2_09_02_PM.jpeg?rect=0%2C0%2C900%2C506&auto=format%2Ccompress&fmt=webp)
फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, उनके बेटे और पत्नी तंजीन फातिमा को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। यह मामला आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के जन्म प्रमाणपत्र में कथित फर्जीवाड़े से जुड़ा है।
न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने हालांकि सिर्फ आजम खान की सजा पर रोक लगाई, जबकि डाक्टर तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे द्वारा दायर तीन आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे ने अब्दुल्ला के जन्म प्रमाणपत्र के कथित फर्जीवाड़ा मामले में रामपुर के सत्र न्यायालय द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को सुनाई गई 7 साल की सजा को चुनौती दी थी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, यह मामला तीन जनवरी 2019 का है। रामपुर के निवासी और मौजूदा समय में रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम खान के लिए दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के आरोप में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया था। इसके बाद सत्र अदालत ने 18 अक्टूबर 2023 को इस मामले में तीनों को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई थी।
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