बिहार में दो से ज्यादा बच्चों वाले नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव, पंचायती राज मंत्री ने दिए संकेत

पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जब भी यह कानून बनेगा तो उसे लागू होने में एक साल लगेगा। यह नियम एक साल बाद ही प्रभावी होगा। यह तैयारी साल 2026 के लिए की जाएगी, लेकिन ये साफ है कि देश में अब इस तरह का कानून बनाने की बेहद ज्यादा जरूरत है।

फोटोः सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को संकेत दिए कि दो से ज्यादा बच्चों वाले लोग बिहार पंचायत चुनाव में नहीं लड़ पाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में दो से ज्यादा बच्चे वालों को नगर निकाय का चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। बिहार में यह व्यवस्था पहले से ही लागू है। अब सरकार इस नियम को ग्राम पंचायतों तक ले जाना चाहती है।

बिहार में अगस्त-सितंबर तक पंचायत चुनाव होने की पूरी संभावना है। राज्य में कोरोना के कारण पंचायत चुनाव टालना पड़ा था, जो अब जल्द ही होने की चर्चा है। इसी संदर्भ में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जब भी यह कानून बनेगा तो उसे लागू होने में एक साल लगेगा। यह नियम एक साल बाद ही प्रभावी होगा। यह तैयारी साल 2026 के लिए की जाएगी, लेकिन ये साफ है कि देश में अब इस तरह का कानून बनाने की बेहद ज्यादा जरूरत है।


मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनसंख्या नियंत्रण पर दिए गए बयान को लेकर पूछे गए एक प्रश्न पर चौधरी ने कहा, "राज्य में दो से ज्यादा बच्चों वालों को नगर निकाय का चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। उस समय पंचायत में शिक्षा कम होने के कारण यह फैसला टाल दिया गया था, लेकिन अब इसे लागू करने की जरूरत है।"

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सोमवार को अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि इसके लिए कानून लाना जरूरी नहीं। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने से बहुत लाभ नहीं होने वाला। इसके लिए महिलाओं को शिक्षित और जागरुक करना जरूरी है। खास बात ये है कि नीतीश कुमार का यह बयान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा नई जनसंख्या नीति पेश किए जाने पर आया था।

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