बिलकिस बानो केस: न्याय को लेकर IIM बैंगलोर के फैकल्टी, स्टाफ ने CJI को लिखी चिट्टी, कहा-सरकार के कृत्य से स्तब्ध

IIM बैंगलोर के फैकल्टी और स्टाफ ने सीजेआई एनवी रमण को खत लिखकर गैंगरेप की पीड़िता बिलकिस बानों के लिए न्याय की मांग की है।

फोटो: Getty Images
फोटो: Getty Images
user

नवजीवन डेस्क

गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत पिछले दिनों 15 अगस्त को बिलकिस बानो केस के 11 दोषियों को जेल से रिहा कर दिया था। इस फैसले से पूरा देश सकते में है। वहीं विपक्ष भी लगातार बीजेपी और गुजरात सरकार को घेर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस मामले में गुरुवार को सुनवाई भी हुई है।

दूसरी ओर IIM बैंगलोर के फैकल्टी और स्टाफ ने सीजेआई एनवी रमण को खत लिखकर गैंगरेप की पीड़िता बिलकिस बानों के लिए न्याय की मांग की है।

सीजेआई को लिखे पत्र में प्रीमियर बिजनेस स्कूल के वरिष्ठ संकाय सदस्यों सहित 54 हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि छूट न केवल न्याय से इनकार है, बल्कि "बिलकिस बानो और उनके परिवार के लिए एक वास्तविक और तत्काल खतरा भी प्रस्तुत करती है।" उन्होंने पत्र में लिखा है कि इन दोषियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार चौंकाने वाला है। हम किस तरह के राष्ट्र में बदल रहे हैं।

गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई थी सुनवाई

बिलकिस बानो मामले के दोषियों की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी करते हुए पूरे मामले पर जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने दोषियों को पक्षकार बनाने के निर्देश दिए हैं। इस मामले पर अब दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी। दरअसल, गुजरात सरकार ने 15 अगस्त को बिलकिस बानो मामले के सभी 11 दोषियों को अपनी रिहाई नीति के तहत रिहा कर दिया था।

इसे भी पढ़ें: बिलकिस बानो के दोषियों की रिहाई पर गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, दो हफ्ते बाद सुनवाई


क्या है मामला

बता दें कि साल 2002 में हुए गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। इतना ही नहीं बिलकिस की बेटी समेत उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर भी कर दी गई थी। बिलकिस ने मामले की सुनवाई गुजरात से बाहर करने की अपील की थी। जिसके बाद इस केस को मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था। कई सालों की सुनवाई के बाद 2008 में मुंबई की एक विशेष अदालत ने गैंगरेप और बिलकिस बानो के परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में 12 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। उसमें से एक मुकद्दमे के दौरान मर गए और 11 लोगों को जेल भेजा गया था। लेकिन गुजरात सरकार ने 15 अगस्त को सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था।

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia