केरल में मॉक पोल के दौरान BJP को मिले अतिरिक्त वोट, सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के निर्देश

वीवीपैट मिलान मामले पर सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट का ध्यान उस खबर की ओर आकर्षित किया, जिसमें केरल में एलडीएफ और यूडीएफ के उम्मीदवारों के एजेंटों ने आरोप लगाया था कि मतदान के लिए मशीनों के चालू होने पर बीजेपी को अतिरिक्त वोट मिल रहे थे।

केरल में मॉक पोल के दौरान BJP को मिले अतिरिक्त वोट, सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के निर्देश
केरल में मॉक पोल के दौरान BJP को मिले अतिरिक्त वोट, सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के निर्देश
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नवजीवन डेस्क

केरल के कासरगोड में लोकसभा चुनाव के मॉक पोलिंग के दौरान ईवीएम में खराबी और बीजेपी के पक्ष में गलत तरीके से अतिरिक्त वोट दर्ज होने का मामला सामने आया है। इस मामले को उठाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग को आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट में आज ईवीएम के जरिये डाले गए प्रत्येक वोट का वोटर-वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) पर्चियों से मिलान करने के लिए चुनाव निकाय को निर्देश देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी। इसी दौरान न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह से वकील प्रशांत भूषण द्वारा उठाए गए मुद्दे पर गौर करने को कहा।


सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने मंगलवार को प्रकाशित एक समाचार लेख की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के उम्मीदवारों के एजेंटों ने आरोप लगाया था कि मतदान के लिए मशीनों के चालू होने के दौरान बीजेपी को अतिरिक्त वोट मिल रहे थे।

इस पर न्यायमूर्ति खन्ना ने भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के वकील से कहा, "मनिंदर सिंह, कृपया इसकी जांच करें।" सुप्रीम कोर्ट ने उन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें चुनाव आयोग को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पांच बेतरतीब ढंग से चुने गए मतदान केंद्रों की वीवीपैट पर्चियों की गिनती की मौजूदा प्रथा के विपरीत, वीवीपैट के साथ ईवीएम में डाले गए वोटों को अनिवार्य रूप से सत्यापित करने का आदेश देने की मांग की गई है।

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