मणिपुर हिंसा में मारे गए 87 आदिवासियों के शव 8 महीने बाद दफनाए गए, हजारों लोगों ने पारंपरिक तरीके से दी विदाई

पुलिस अधिकारियों और आदिवासी संगठन के सूत्रों ने कहा कि महिलाओं और बच्चों सहित मारे गए 87 कुकी-ज़ो आदिवासियों के शव लगभग आठ महीने से विभिन्न जिलों के विभिन्न मुर्दाघरों में रखे हुए थे। शवों में एक महीने का बच्चा भी शामिल है।

मणिपुर हिंसा में मारे गए 87 आदिवासियों के शव 8 महीने बाद सामूहिक रूप से दफनाए गए
मणिपुर हिंसा में मारे गए 87 आदिवासियों के शव 8 महीने बाद सामूहिक रूप से दफनाए गए
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नवजीवन डेस्क

मणिपुर की जातीय हिंसा में लगभग आठ महीने पहले मारे गए 87 कुकी-ज़ो आदिवासियों का अंतिम संस्कार बुधवार को पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ किया गया। चुराचंदपुर जिले में हुए सामूहिक दफन कार्यक्रम में महिलाओं और उनके रिश्तेदारों सहित हजारों लोग शामिल हुए। इससे पहले 15 दिसंबर को समुदाय के 19 आदिवासियों का अंतिम संस्कार कांगपोकपी जिले में एक सामूहिक दफन समारोह में किया गया था। ये आदिवासी मई में हुई जातीय हिंसा में मारे गए थे।

पुलिस अधिकारियों और आदिवासी संगठन के सूत्रों ने कहा कि महिलाओं और बच्चों सहित मारे गए 87 कुकी-ज़ो आदिवासियों के शव लगभग आठ महीने से विभिन्न जिलों के विभिन्न मुर्दाघरों में रखे हुए थे। शवों में एक महीने का बच्चा भी शामिल है। आदिवासी स्वयंसेवकों ने मारे गए लोगों के सम्मान में बंदूकों की सलामी दी, जिन्हें उन्होंने "शहीद" कहा। आदिवासियों के शवों को दफ़नाने से पहले, आदिवासी बहुल चुराचांदपुर के तुईबुओंग के मैदान में एक शोकसभा और सामूहिक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

मणिपुर हिंसा में मारे गए 87 आदिवासियों के शव 8 महीने बाद दफनाए गए, हजारों लोगों ने पारंपरिक तरीके से दी विदाई
फोटोः IANS

चुराचांदपुर जिले में भारी सुरक्षा और निषेधाज्ञा के बीच पारंपरिक और धार्मिक अनुष्ठानों और कई प्रदर्शनों के बाद शवों का सामूहिक दफन हुआ। इससे पहले कुकी-ज़ो समुदाय के लोगों के शवों को वायुसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा इंफाल और अन्य स्थानों से चुराचांदपुर और कांगपोकपी जिलों में लाया गया था। इसी तरह, 3 मई को जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद से चुराचांदपुर जिला अस्पताल के मुर्दाघर में पड़े मैतेई समुदाय के चार पीड़ितों के शवों को भी उनके अंतिम संस्कार के लिए इंफाल घाटी में हवाई मार्ग से ले जाया गया।

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फोटोः IANS

शवों को एयरलिफ्ट करने की कवायद और संबंधित अन्य कार्रवाई राज्य सरकार, जिला प्रशासन और अन्य अधिकारियों द्वारा तब की गई जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने राज्य सरकार को शवों के सम्मानजनक निपटान के लिए एक निर्देश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा से तबाह मणिपुर में जांच, राहत, उपचारात्मक उपायों, मुआवजे और पुनर्वास की जांच के लिए अगस्त में उच्च न्यायालय के तीन पूर्व न्यायाधीशों- गीता मित्तल, शालिनी जोशी और आशा मेनन की एक समिति बनाई थी। समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए शीर्ष अदालत ने मणिपुर में जातीय हिंसा में मारे गए लोगों को दफनाने या दाह संस्कार करने के निर्देश जारी किए।


मणिपुर में लगभग आठ महीने पहले अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मैतेई समुदाय की मांग के विरोध में राज्य के पहाड़ी जिलों में "आदिवासी एकजुटता मार्च" आयोजित किए जाने के बाद जातीय हिंसा भड़क उठी थी। गैर-आदिवासी मैतेई और आदिवासी कुकी समुदायों के बीच जातीय दंगे में अब तक 182 लोगों की मौत हो चुकी है, कई सौ लोग घायल हुए हैं और दोनों समुदायों के 70,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं।

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