कुणाल कामरा को बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, गिरफ्तारी पर रोक, जांच जारी रखने की इजाजत

कामरा की याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अपने आदेश कहा कि याचिकाकर्ता “एफआईआर के तहत कार्यवाही लंबित रहने तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।” हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि जांच बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सकती है।

फोटोः IANS
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नवजीवन डेस्क

कॉमेडियन कुणाल कामरा को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। कामरा के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दे दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी को मामले की जांच जारी रखने की इजाजत भी दी है।

कामरा की याचिका को स्वीकार करते हुए खंडपीठ ने अपने आदेश कहा कि याचिकाकर्ता “एफआईआर के तहत कार्यवाही लंबित रहने तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।” हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि जांच बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सकती है।

हाईकोट ने अपने आदेश में यह कहा कि अगर जांच एजेंसी कुणाल कामरा का बयान दर्ज करना चाहती है तो वह चेन्नई में स्थानीय पुलिस की सहायता से बयान दर्ज कर सकती है, क्योंकि याचिकाकर्ता (कुणाल कामर) वहीं रहते हैं।

अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि “अगर याचिका लंबित रहते हुए आरोप पत्र दाखिल किया जाता है, तो ट्रायल कोर्ट याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाएगा।” इससे यह सुनिश्चित होता है कि याचिका पर सुनवाई के दौरान कामरा के खिलाफ कोई कठोर कर्रवाई नहीं की जाएगी।


यह मामला महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर कथित तौर पर ‘गद्दार’ कहे जाने से जुड़ी एफआईआर से जुड़ा है। कुणाल कामरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की थी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सियासी बवाल के साथ ही शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था। उस स्टूडियों में जाकर शिवसैनिकों ने तोड़फोड़ भी की थी जहां, कामरा ने उस वीडियो को शूट किया था।

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