यौन उत्पीड़न के आरोपी बृजभूषण सिंह की आज कोर्ट में पेशी, सेक्रेटरी को भी बुलाया, पहलवानों ने दिए हैं कई सबूत

दिल्ली पुलिस की 1,000 पन्नों से अधिक की चार्जशीट राउज़ एवेन्यू कोर्ट की मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट महिमा राय के समक्ष आरोपी बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354, 354 ए, 354 डी के तहत अपराधों के लिए दायर की गई थी।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की पेशी आज होगी, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण को तलब किया है। 1600 पन्नों की चार्जशीट में कई बड़े खुलासे हुए हैं।  इसके अलावा, सिंह के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को भी अदालत ने तलब किया है।

दिल्ली पुलिस की 1,000 पन्नों से अधिक की चार्जशीट राउज़ एवेन्यू कोर्ट की मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट महिमा राय के समक्ष आरोपी बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (महिला की शील भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन टिप्पणी करना),354 डी (पीछा करना) के तहत अपराधों के लिए दायर की गई थी।

विनोद तोमर पर आईपीसी की धारा 109 (उकसाने वाले अधिकारी), 354, 354ए, 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है। कथित तौर पर, आरोप पत्र में लगभग 200 गवाहों के बयान शामिल हैं।

पिछले हफ्ते, सीएमएम ने कथित यौन उत्पीड़न मामले को एसीएमएम जसपाल की अदालत में स्थानांतरित कर दिया, जो सांसदों और विधायकों के मामलों को देखती है, और मंगलवार को आरोप पत्र पर विचार करने वाली थी। जसपाल ने शिकायतकर्ताओं के वकील को अदालत की नकल एजेंसी में प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया था।


कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर में, छह वयस्क पहलवानों द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि बृजभूषण सिंह ने कथित तौर पर एक एथलीट को "पूरक" प्रदान करने की पेशकश करके यौन कृत्यों के लिए मजबूर करने का प्रयास किया, एक अन्य पहलवान को अपने बिस्तर पर बुलाया और उसे गले लगाया, साथ ही अन्य एथलीटों पर हमला करना और अनुचित तरीके से छूना जैसे आरोप लगाए गए हैं। 

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