दलित की पीट-पीटकर हत्या का मामला: गुजरात सरकार ने नहीं दाखिल किया जवाब, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने राजकोट के पास एक फैक्ट्री में दलित युवक की हत्या के मामले में आरोपी की जमानत के खिलाफ अपील पर जवाब दाखिल नहीं करने पर सोमवार को गुजरात सरकार को आड़े हाथ लिया।

फोटो:  सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया
user

विनय कुमार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात सरकार को एक दलित व्यक्ति की हत्या के मामले में एक आरोपी को दी गई जमानत के खिलाफ अपील पर अपना जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया। दलित की राजकोट के पास एक कारखाने में कथित रूप से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी।

जस्टिस अशोक भूषण, आरएस रेड्डी और एमआर शाह की पीठ ने गुजरात सरकार के वकील से पूछा कि राज्य ने पिछले साल के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील पर अपना जवाबी हलफनामा क्यों नहीं दायर किया, जिसने आरोपी को जमानत दे दी।

फरवरी 2019 में, उच्च न्यायालय ने तेजस कनुभाई जला को उसके खिलाफ कमजोर सबूत का हवाला देते हुए आरोपी को जमानत दी थी। पिछले साल नवंबर में शीर्ष अदालत ने मामले में नोटिस जारी किया था।

जाला और चार अन्य ने कथित रूप से 35 वर्षीय दलित रैगपिकर मुकेश वानिया पर पाइप और एक बेल्ट से मशीन से उस हद तक हमला किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

पीठ ने राज्य सरकार के वकील से सवाल किया कि कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दायर की गई और चेतावनी दी गई कि ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीठ ने कहा, ऐसा क्यों हो रहा है और अन्य मामलों में भी (कोई बात नहीं), कोई हलफनामा दायर नहीं किया जा रहा है।


याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंसाल्विस ने पीठ के समक्ष घटना का विवरण और मेडिकल रिपोर्ट भी दी, जिसमें कहा गया था कि पीड़ित पर 24 गंभीर चोट के निशान थे।

मई 2018 में, एससी/एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत पुलिस ने रेडिया इंडस्ट्रीज के मालिक सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया, जहां यह घटना कथित रूप से हुई थी। पुलिस ने हत्या और गलत कारावास से संबंधित आरोप भी जोड़े। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था, और कथित तौर पर दो लोगों को एक छड़ी के साथ वानिया को पीटने के लिए ले जाता हुआ दिखाया गया था।

अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो जाने के बाद वानिया की पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

पीठ ने राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए अंतिम अवसर के रूप में एक सप्ताह का समय दिया।

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia