इलाज के लिए लालू यादव का सिंगापुर जाने का रास्ता साफ, CBI कोर्ट ने RJD सुप्रीमो का पासपोर्ट रिलीज करने का दिया आदेश

चारा घोटाला का मामला सामने आने के बाद वर्ष 1996 में लालू प्रसाद यादव का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। लालू प्रसाद यादव ने हाल में अदालत में याचिका दायर कर दरख्वास्त लगायी थी कि उन्हें किडनी, शुगर सहित अन्य बीमारियों के इलाज के लिए सिंगापुर जाने की जरूरत है, इसलिए उनका पासपोर्ट रिलीज किया जाये

फोटो: सोशल मीडिया
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आईएएनएस

राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के लिए विदेश जाकर इलाज कराने का रास्ता साफ हो गया है। रांची स्थित सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को उनका पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया है।

चारा घोटाला का मामला सामने आने के बाद वर्ष 1996 में लालू प्रसाद यादव का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। लालू प्रसाद यादव ने हाल में अदालत में याचिका दायर कर दरख्वास्त लगायी थी कि उन्हें किडनी, शुगर सहित अन्य बीमारियों के इलाज के लिए सिंगापुर जाने की जरूरत है, इसलिए उनका पासपोर्ट रिलीज किया जाये। पहले इस मामले की सुनवाई 10 जून को निर्धारित थी, लेकिन अदालत की कार्यवाही उस दिन स्थगित हो गयी।

मंगलवार को सीबीआई के स्पेशल जज दिनेश राय की कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई। लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि सुनवाई के बाद कोर्ट ने पासपोर्ट रिलीज करने की मंजूरी दे दी है। उम्मीद की जा रही है कि बुधवार तक लालू प्रसाद यादव को उनका पासपोर्ट मिल जाएगा।

लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के चार अलग-अलग मामलों में अब तक कुल मिलाकर साढ़े बत्तीस वर्ष की सजा सुनाई गयी है। वह इन दिनों जमानत पर हैं। हाल तक वह इलाज के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती थे।

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