केंद्र ने राज्यों से शहीद दिवस पर दो मिनट का मौन रखने को कहा, सख्ती से पालन कराने का भी जारी किया निर्देश

गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज शहीद दिवस के मौके पर चर्चा, स्वतंत्रता संग्राम के विषय पर वाद विवाद से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन करें।

फोटो: IANS
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नवजीवन डेस्क

केंद्र सरकार ने 30 जनवरी को शहीद दिवस को लेकर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे गए पत्र में देश के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए लोगों की याद में 30 जनवरी को दोपहर 11 बजे दो मिनट का मौन रखने को कहा गया है। ये भी कहा गया है कि इसका सख्ती से पालन किया जाए।

गृह मंत्रालय के पत्र में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार 30 जनवरी को दोपहर 11 बजे पूरे देश में दो मिनट का मौन रखा जाएगा। इस दौरान किसी भी तरह का कामकाज और आवाजाही नहीं होनी चाहिए। ये भी कहा गया है कि जहां भी संभव हो दो मिनट का मौन शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद सायरन या आर्मी गन से सिगनल देना होगा। सायरन 10.59 बजे से 11 बजे तक बजेगा। वहीं 11.02 मिनट पर भी सायरन को दोबारा बजाया जाएगा।

गृह मंत्रालय ने कहा कि सिगनल सुनते ही सभी लोगों को अपने स्थान पर खड़े होकर मौन धारण करना होगा। जहां सिगनल सिस्टम उपलब्ध नहीं होगा, वहां दो मिनट के मौन संबंधी उपयुक्त निर्देश जारी किए जा सकते हैं। पत्र में कहा गया है कि पहले यह पाया गया है कि कुछ दफ्तरों में दो मिनट के मौन के दौरान आम लोग सामान्य रूप से अपने कामकाज में लगे रहते हैं। इस अवसर पर ऐसा करना ठीक नहीं है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करें कि शहीद दिवस की गंभीरता का ध्यान रखा जाए।


गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज शहीद दिवस के मौके पर चर्चा, स्वतंत्रता संग्राम के विषय पर वाद विवाद से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन करें। ऐसा हाइब्रिड मोड में किया जा सकता है। वहीं इस दौरान कोविड-19 के दिशानिदेशरें का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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