सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा-2020 को टालने से किया इनकार, 4 अक्टूबर को ही आयोजित होगी प्रीलिम्स

अपने फैसले में पीठ ने कहा कि केंद्र अंतिम अवसर वाले उन उम्मीदवारों के लिए एक अतिरिक्त मौका देने की संभावना पर विचार कर सकती है, जो कोरोना महामारी के कारण प्रतियोगी परीक्षा में बैठने में सक्षम नहीं हो सकते हैं और यह उम्र सीमा को बढ़ाए बिना किया जाना चाहिए।

फोटोः सोशल मीडिया
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आईएएनएस

सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2020 को टालने का आदेश देने से बुधवार को इनकार कर दिया। न्ययाधीश एएम खानविलकर की अगुवाई वाली पीठ के आदेश के बाद सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2020 अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 4 अक्टूबर को ही आयोजित होगी। सुप्रीम कोर्ट में कोविड-19 महामारी के कारण परीक्षा को स्थगित करने के लिए कई याचिकाएं दायर की गई थीं।

हालांकि, पीठ ने कहा कि केंद्र अपने अंतिम अवसर का लाभ उठाने की चाह रखने वाले उन उम्मीदवारों के लिए एक अतिरिक्त मौका देने की संभावना पर विचार कर सकती है, जो कोरोना महामारी के कारण प्रतियोगी परीक्षा में बैठने में सक्षम नहीं हो सकते हैं और यह उम्र सीमा को बढ़ाए बिना किया जाना चाहिए। पीठ ने सुझाव दिया कि अंतिम प्रयास के मुद्दे पर एक औपचारिक फैसला त्वरित लिया जाना चाहिए।

मामले पर केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वह इस सुझाव को संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखेंगे। पीठ ने कहा कि विभिन्न राज्यों में अलग-अलग एसओपी हैं, जिसमें अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को अनुमति देने से इनकार करना भी शामिल है। इसकी वजह से कई परीक्षार्थियों के परेशानी हो सकती है। ऐसे में इस तरह की स्थिति से प्रभावित होने वाले अंतिम प्रयास वाले उम्मीदवारों के लिए सोचा जाना चाहिए।

सुनवाई के दौरान पीठ ने उल्लेख किया कि यह सुझाव दिया गया था कि 2020 प्रीलिम्स और 2021 प्रीलिम्स को मर्ज किया जाए। "लेकिन हम इससे प्रभावित नहीं हैं। इस पर ध्यान केंद्रित करने से यूपीएससी हलफनामे के मुताबिक अन्य परीक्षाओं पर एक व्यापक प्रभाव पड़ेगा।" साथ ही अदालत ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग को परीक्षा के दौरान खांसी और सर्दी से पीड़ित उम्मीदवारों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।

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