CJP का तिरंगा मार्च: दिल्ली पुलिस बोली- धारा 163 लागू, CP की तरफ न जाएं, ट्रैफिक को लेकर जारी हुई एडवाइजरी

सीजेपी के तिरंगा मार्च को लेकर पुलिस ने तिरंगा लेकर आने और राष्ट्रगान के लिए अधिकतम 11 लोगों को अनुमति दी है। इलाके में BNSS की धारा 163 लागू है और ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है।

फोटो: सोशल मीडिया
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दिल्ली के कनॉट प्लेस में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री बलों की तैनाती बढ़ाई गई है। वहीं, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों से कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क को 16 और 17 अक्टूबर तक बंद रखने का फैसला किया है।

CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शुक्रवार शाम पांच बजे सेंट्रल पार्क में तिरंगा मार्च आयोजित करने का आह्वान किया है। पुलिस ने लोगों से मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने से बचने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।

कहां कहां लग सकता है जाम?

दिल्ली के कनॉट प्लेस में 16 अक्टूबर को प्रस्तावित CJP के प्रदर्शन को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। दोपहर 3 बजे से कनॉट प्लेस और नई दिल्ली के आसपास कई सड़कों पर यातायात प्रभावित होने की आशंका है। संसद मार्ग, बाबा खड़क सिंह मार्ग, बाराखंभा रोड, जनपथ, अशोक रोड, तिलक मार्ग, मिंटो रोड और मंडी हाउस सहित कई प्रमुख मार्गों पर जाम लग सकता है। पुलिस ने वाहन चालकों को घर से निकलने से पहले रास्तों की जानकारी लेने, यात्रा के लिए अतिरिक्त समय रखने और संभव हो तो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू किया जा सकता है।

तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान के लिए तय की गई शर्तें

दिल्ली पुलिस की डीसीपी नेहा यादव ने गुरुवार, 15 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राष्ट्रीय ध्वज लेकर आने और राष्ट्रगान गाने के लिए अधिकतम 11 लोगों को अनुमति दी जाएगी। इसके लिए उपयुक्त स्थान निर्धारित किया जाएगा।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान तथा गरिमा का पूरा ध्यान रखना अनिवार्य होगा। मार्च को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा संबंधी तैयारियां तेज कर दी हैं।

कनॉट प्लेस से झंडेवालान तक बढ़ाई गई निगरानी

प्रदर्शन को देखते हुए कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। झंडेवालान क्षेत्र में भी अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जहां CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ठहरे हुए हैं।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा पहले से लागू है। इसके तहत लोगों को एक स्थान पर भीड़ जुटाने से बचने की सलाह दी गई है। प्रशासन का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक शांति बनाए रखना और सरकारी तथा निजी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

16 और 17 अक्टूबर को बंद रहेगा सेंट्रल पार्क

डीसीपी नेहा यादव के अनुसार, NDMC ने दिल्ली पुलिस को पत्र भेजकर सेंट्रल पार्क को दो दिनों तक बंद रखने की जानकारी दी है। परिषद ने पार्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अनधिकृत प्रवेश रोकने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है।

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे बंद पार्क में प्रवेश करने की कोशिश न करें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।

ट्रैफिक को लेकर भी जारी हुई एडवाइजरी

कनॉट प्लेस में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने यातायात संबंधी एडवाइजरी भी जारी की है। कुछ मार्गों पर आवाजाही प्रभावित होने की संभावना जताई गई है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, फिलहाल कनॉट प्लेस के सभी रास्ते आम लोगों के लिए खुले हैं।

पुलिस और पैरामिलिट्री बलों की तैनाती के बीच पूरे इलाके में निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।

CJP ने लोगों से मार्च में शामिल होने की अपील की

CJP ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए लोगों से शुक्रवार शाम पांच बजे सेंट्रल पार्क पहुंचकर ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च में शामिल होने की अपील की है। लोगों से अपने साथ राष्ट्रीय ध्वज लाने को भी कहा गया है।

प्रशासन ने लोगों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अनावश्यक भीड़ से बचने और पुलिस की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है।

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