मद्रास हाई कोर्ट से कॉमेडियन कुणाल कामरा को मिली राहत, 7 अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत दी

हाई कोर्ट मे शुक्रवार को कॉमेडियन कुणाल कामरा को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी। कुणाल कामरा महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर अपने जोक को लेकर विवाद का सामना कर रहे हैं।

Comedian Kunal Kamra
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नवजीवन डेस्क

मद्रास हाईकोर्ट से कॉमेडियन कुणाल कामरा को राहत मिली है। हाई कोर्ट मे शुक्रवार को कॉमेडियन कुणाल कामरा को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी। कुणाल कामरा महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर अपने जोक को लेकर विवाद का सामना कर रहे हैं।

कोर्ट ने कुणाल कामरा को इस शर्त पर राहत दी कि उन्हें तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के वनूर में न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए एक बांड भरना होगा। न्यायमूर्ति सुंदर मोहन ने दूसरे प्रतिवादी (खार पुलिस) को भी नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को तय की।

कामरा ने कहा है कि वह तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले का रहने वाला है और उसे मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की आशंका है।

यह विवाद खार के हैबिटेट कॉमेडी क्लब में कामरा के हालिया शो से उपजा है, जहां उन्होंने एकनाथ शिंदे को निशाना बनाते हुए एक पैरोडी गीत प्रस्तुत किया था। कामरा के शो के बाद शिवसेना समर्थकों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने रविवार रात क्लब तथा होटल में तोड़फोड़ की थी।

शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत पर खार पुलिस ने कामरा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मुंबई पुलिस 36 वर्षीय कामरा को दो बार इस मामले में तलब कर चुकी है।

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