पुलवामा के आरोपी को मिली जमानत पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा- गृह मंत्री शाह और NIA चीफ तत्काल दें इस्तीफा

कांग्रेस ने कहा है कि आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आरोपी को क्लीन चिट मिलने और फर्जी दावे और बरगलाने वाले संदेशों को रोकने में असफल रहने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) प्रमुख वाईसी मोदी जिम्मेदार हैं और दोनों को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कांफ्रेंस करके कहा कि हमारी सीधी मांग है कि गृह मंत्री और एनआईए चीफ का इस्तीफा अनिवार्य है। दिल्ली दंगों में गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग हो चुकी है, मगर अब एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया है। यह मामला है- जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी की जमानत का।

इस मामले में हमारे सीधे और स्पष्ट सवाल हैं:-

1. क्या यूसुफ चौपान नाम का व्यक्ति जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी है?, हमें पता है इसका जवाब हां ही होगा।

2. जैश-ए-मोहम्मद संसद हमले, पुलवामा और ऐसी ही कई आतंकी वारदातों का जिम्मेदार है या नहीं?

3.पुलवामा हमले के एडिमिटेड आरोपी यूसुफ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की?

4.क्या आप पुलवामा-संसद हमले को देश विरोधी अपराध मानते हैं?

5.क्या केंद्र सरकार/पीआईबी ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया? अगर किया, तो उस पर किसी के हस्ताक्षर क्यों नहीं है?

6. उसमें कहा गया है, “चौपान के खिलाफ सबूत न होने के कारण चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई” ये कैसे संभव है? ये एक तरह से जैश-ए-मोहम्मद को क्लीन चिट नहीं है? ये कैसा दोगलापन है? प्रधानमंत्री तो इतने ऊपर हो गए कि वो राजनैतिक रैलियों के अलावा बोलते ही नहीं है।

7. हालिया लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने कहा था, “आप पहले वोट किसको देंगे, पुलवामा के शहीदों को।” अब वोट लेने के बाद शहीदों को क्यों भुला दिया?

8. क्या ये राष्ट्रद्रोह का सबसे खराब उदाहरण नहीं है?

9. या तो आप असक्षम है या आप झूठ बोलने के दोषी हैं?

10. आपने 48 घण्टे में एफआईआर को प्रोड्यूस क्यों नहीं किया?

इन सवालों को दागते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर चौपान को क्लीन चिट दी जा रही है, तो सरकार जेईएएम से कैसे निपटेगी?

बता दें कि पिछले साल फरवरी में देश को दहला देने वाले पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 वीर जवान शहीद हो गए थे। इसके आरोपी जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी यूसुफ चौपान को एनआईए द्वारा चार्जशीट दायर न कर पाने के कारण जमानत मिल गई है।

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