दिल्ली में कंस्ट्रक्शन पर लगेगी रोक, पार्किंग चार्ज डबल, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम का भी ऐलान, जानें सरकार ने क्यों लिया फैसला?

दिल्ली सरकार ने सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए 1 नवंबर 2026 से कई पाबंदियां लागू करने का फैसला किया है। सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारी ऑफिस और 50% वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इसके अलावा भी कई फैसले लिए गए हैं।

फोटो: सोशल मीडिया
i
  • दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं

  • 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारी घर से और 50% ऑफिस से काम करेंगे।

  • 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धूल उड़ाने वाली तोड़-फोड़ और बाहरी सिविल निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

  • निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करने के लिए अधिकृत पार्किंग स्थलों पर 1 नवंबर से 28 फरवरी तक शुल्क दोगुना किया जाएगा। DMRC की पार्किंग इससे बाहर रहेगी।

सर्दियों के साथ दिल्ली में प्रदूषण का संकट गहराने से पहले ही सरकार ने पाबंदियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक सरकारी और निजी दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारियों को ही कार्यालय बुलाने और बाकी 50 फीसदी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम कराने का आदेश दिया गया है। सरकार का दावा है कि इससे सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने और प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

सरकारी आदेश के मुताबिक, 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक धूल उड़ाने वाली तोड़-फोड़ और बाहरी सिविल निर्माण गतिविधियों पर रोक रहेगी। गाड़ियों के स्क्रैप से जुड़े काम पर भी पाबंदी लगाई गई है। यानी निर्माण और दूसरे कामों से जुड़े कारोबारियों तथा मजदूरों पर भी इन प्रतिबंधों का सीधा असर पड़ सकता है।

दफ्तरों के समय में भी बदलाव

सरकार ने अलग-अलग विभागों के लिए कार्यालय समय भी निर्धारित किया है। 1 नवंबर से 28 फरवरी तक MCD के तहत आने वाले कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगे, जबकि GNCTD के तहत आने वाले कार्यालयों का समय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक रहेगा।

इसके साथ ही सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। बाकी कर्मचारियों को घर से काम करना होगा।

पार्किंग शुल्क होगा दोगुना

प्रदूषण के बीच निजी वाहनों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए दिल्ली सरकार ने पार्किंग शुल्क भी बढ़ाने का फैसला किया है। 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना किया जाएगा।

हालांकि, DMRC के स्वामित्व और प्रबंधन वाली पार्किंग जगहों को इस नियम से बाहर रखा गया है।

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल @navjivanindia से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए