मध्य प्रदेश कोरोना ने फिर बजाई खतरे की घंटी! सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 30 अगस्त तक...

मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोत्तरी होने लगी है, आगे इस पर विराम लगाया जा सके इसके लिए सरकार ने एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू संबंधी प्रतिबंधों को एक बार फिर बढ़ाने का फैसला लिया है। यह प्रतिबंध 30 अगस्त तक लागू रहेंगे।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोत्तरी होने लगी है, आगे इस पर विराम लगाया जा सके इसके लिए सरकार ने एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू संबंधी प्रतिबंधों को एक बार फिर बढ़ाने का फैसला लिया है। यह प्रतिबंध 30 अगस्त तक लागू रहेंगे।

राज्य में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर है और पिछले दिनों मरीजों का आंकड़ा दहाई से नीचे पहुंच गया था। एक दौर तो ऐसा था कि नए मरीजों की संख्या छह तक पहुंच गई थी और यही कारण था कि कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों को लगातार कम किया जाता रहा, मगर एक बार फिर नए मरीजों की संख्या दहाई के अंक पर पहुंचने के साथ लगातार बढ़ रही है। साथ ही अलग-अलग हिस्सों में यह मरीज मिल रहे हैं।

राज्य के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के लिये कोरोना कर्फ्यू संबंधी प्रतिबंधों को बढ़ाया गया है। पूर्व में जारी निर्देशों को 30 अगस्त तक जारी रखने के आदेश सभी कलेक्टर्स को दिये गये हैं। डॉ. राजौरा ने बताया है कि पूर्व में जारी दिशा-निर्देश अनुसार उक्त प्रतिबंध 20 अगस्त तक प्रभावशील थे, जिसे बढ़ाकर 30 अगस्त कर दिया गया है। राज्य के विभिन्न जिलों में कोविड-19 संक्रमण संबंधी नवीन प्रकरण मिलने पर शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है।


उन्होंने जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि कोरोना कर्फ्यू संबंधी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। एक तरफ जहां कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों को 30 अगस्त तक बढ़ाया गया है, वहीं वैक्सीनेशन को रफ्तार दी जा रही है। इसी क्रम में विशेष अभियान भी चलाया जाने वाला है।

राज्य में स्थितियां सुधरने के बाद बाजार, मॉल खोल चुके है, दफ्तरों मंे भी लोगों की आमद बढ़ी है, साथ ही प्रशिक्षण संस्थान पचास प्रतिशत की क्षमता के साथ चलाए जा रहे हैं। वहीं रेस्टॉरेंट व होटल पूरी क्षमता के साथ चल रहे हैं। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व देना आवश्यक है। अधिकतम 50 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति का प्रावधान है। पूजा स्थलों में ईदगाह को छोड़कर अधिकतम एक साथ 50 लोगों के शामिल हो सकते हैं।


राज्य के गृह विभाग द्वारा 14 जुलाई को जो दिशा निर्देष जारी किए गए थे, उसी के मुताबिक पहले कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों को 31 जुलाई तक, फिर 10 अगस्त व 20 अगस्त तक जारी रखने के आदेश हुए और अब इसे बढ़ाकर 30 अगस्त तक कर दिया गया है।

आईएएनएस के इनपुट के साथ

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Published: 20 Aug 2021, 3:48 PM