क्रूज ड्रग्स केसः जेल या बेल? आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज फिर बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। मंगलवार को कोर्ट में एनसीबी और आर्यन खान के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें दीं।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

ड्रग्स केस में गिरफ्तार अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। करीब 24 दिनों से जेल में बंद आर्यन और अरबाज की जमानत को लेकर कोर्ट में कल बहस पूरी हो चुकी है।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान आर्यन खान के वकील और भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने जमानत के लिए जोर देते हुए कोर्ट से कहा था कि स्टार-पुत्र इवेंट मैनेजर प्रतीक गाबा के माध्यम से जहाज पर विशेष आमंत्रित व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि आर्यन और अरबाज मर्चेट दोनों को 2 अक्टूबर को जहाज पर चढ़ने से पहले ही पकड़ लिया गया था। आर्यन के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था और एनसीबी के पास यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि उसने किसी चीज (ड्रग्स) का सेवन किया था।

रोहतगी ने न्यायमूर्ति एन.डब्ल्यू. साम्ब्रे के समक्ष कहा, "आर्यन को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और उसका बयान दर्ज किया गया था। हालांकि मेरे मुवक्किल (आर्यन) को गिरफ्तार करने का कोई अवसर नहीं था।" उन्होंने बताया कि भले ही एनसीबी अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं हैं, वे पुलिस शक्तियों का प्रयोग करते हैं और एक मिसाल का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें दिए गए इकबालिया बयान सबूत के रूप में अस्वीकार्य हैं।

यह तर्क देते हुए कि आर्यन खान को 'गलत तरीके से' गिरफ्तार किया गया था, रोहतगी ने कहा कि उसके खिलाफ केवल एक चीज थी कि वह मर्चेट के साथ पहुंचा और जाहिर तौर पर उसे वहां ड्रग रखे होने का पता चला, जो बाद में मिला भी, लेकिन वह सचेत था। हालांकि, आर्यन खान के मामले में, कोई सचेत कब्जा नहीं था।


दरअसल, आर्यन खान को मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज शिप पर होने वाली ड्रग्स पार्टी में शामिल होने के कारण 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। हालांकि मौके पर आर्यन के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिले थे। मिली जानकारी के अनुसार इस क्रूज पार्टी के बारे में बीजेपी से जुड़े नेताओं ने एनसीबी को जानकारी दी थी।

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