राहुल गांधी की जमानत और दोषसिद्धि की याचिकाएं मंजूर, 13 अप्रैल को बेल पर और 3 मई को दोषसिद्धि पर होगी सुनवाई

सूरत सेशंस कोर्ट ने सजा पर स्टे लगाते हुए राहुल गांधी की जमानत बढ़ाते हुए इस मामले के शिकायतकर्ता को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को 10 अप्रैल तक जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है।

फोटोः सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

गुजरात कोर्ट से मानहानि मामले में दोषी ठहराए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर सूरत सेशंस कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाते हुए उन्हें 13 अप्रैल तक जमानत दे दी है। अब उसी दिन जमानत पर अगली सुनवाई होगी। साथ ही सजा को दी गई चुनौती पर 3 मई को सुनवाई होगी। सूरत में राहुल गांधी के वकील गौरव पांड्या ने कहा कि आज कोर्ट में अपील डाली गई, कोर्ट ने अपील को एडमिट कर लिया है। राहुल गांधी को बेल दे दी है। जमानत पर अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी।

मानहानि मामले में सूरत की सेशंस कोर्ट से अर्जी स्वीकार होने और जमानत मिलने के बाद बाहर निकले राहुल गांधी ने पहली प्रतिक्रिया ट्वीट कर दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि, "ये ‘मित्रकाल’ के विरुद्ध, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में, सत्य मेरा अस्त्र है, और सत्य ही मेरा आसरा!"


सूरत सेशंस कोर्ट ने सजा पर स्टे देते हुए राहुल गांधी को जमानत दी है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले के शिकायतकर्ता को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को 10 अप्रैल तक जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी के वकील ने उनकी सजा को निलंबित करने की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बिना ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

यहां बता दें कि राहुल गांधी ने आज सूरत कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की थीं। एक रेगुलर जमानत के लिए और दूसरी उन्हें दोषी ठहराए जाने को चुनौती देते हुए उसे रद्द करने या उस पर स्टे लगाने के लिए। कोर्ट ने उनकी दोनों याचिकाएं मंजूर कर ली हैं। जमानत वाली याचिका पर राहुल को 13 अप्रैल तक जमानत मिल गई है और उसी दिन जमानत पर अगली सुनवाई होगी। वहीं जबकि दोषी ठहराए जाने के खिलाफ वाली याचिका पर अगली सुनवाई 3 मई को होगी।

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