जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम और आसिफ इकबाल तनहा को बड़ी राहत, साकेत कोर्ट से बरी, फिर भी नहीं होंगे रिहा

शरजील इमाम जामिया हिंसा मामले में साकेत कोर्ट से बरी होने के बावजूद रिहा नहीं हो पाएंगे। उन्हें अभी भी कई अन्य मामलों के चलते जेल में ही रहना होगा।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 2019 में दर्ज जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम और आसिफ इकबाल तनहा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया है। साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुल वर्मा ने आदेश पारित किया। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प के बाद हिंसा भड़क गई थी। इसके बाद शरजील इमाम समेत कई लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था।

शरजील इमाम जामिया हिंसा मामले में साकेत कोर्ट से बरी होने के बावजूद रिहा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले से संबंधित साजिश मामले में वह अरोपी हैं। उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत केस दर्ज है।


इमाम और तन्हा दोनों पर दंगा और गैरकानूनी असेंबली से संबंधित भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने इनके खिलाफ दंगा भड़काने और असंवैधानिक भीड़ जुटाने के लिए आईपीसी की धारा- 143, 147, 148, 186, 353, 332, 333, 308, 427, 435, 323,341, 120बी और 34 के तहत केस दर्ज किया था।

अदालत ने मोहम्मद इलियास नाम के सह-अभियुक्तों में से एक के खिलाफ गैरकानूनी असेंबली और दंगा करने के आरोप तय किए।

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Published: 04 Feb 2023, 12:22 PM